नई दिल्ली. सरकार ने चालू वित्त वर्ष के दौरान किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) के माध्यम से लिए गए कृषि और उससे जुड़े कामों के लिए 3 लाख रुपये तक के कर्ज के लिए ब्याज सहायता योजना जारी रखने को मंजूरी दे दी है. इस योजना के तहत किसानों को सात प्रतिशत की रियायती ब्याज दर पर लोन मिलता है. समय पर कर्ज चुकाने वाले किसानों को साल में तीन प्रतिशत की अतिरिक्त ब्याज सहायता प्रदान की जाती है.
भारतीय रिजर्व बैंक ने कहा, ‘‘इसका यह भी अर्थ है कि उपरोक्त अनुसार समय पर ऋण चुकाने वाले किसानों को वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान चार प्रतिशत सालाना की दर से अल्पकालिक फसल ऋण और या पशुपालन, डेयरी, मत्स्य पालन, मधुमक्खी पालन आदि सहित संबद्ध गतिविधियों के लिए अल्पकालिक ऋण मिलेगा.’’एक परिपत्र में, केंद्रीय बैंक ने कहा कि ऋण देने वाली संस्थाओं को ब्याज सहायता की दर 2024-25 के लिए 1.5 प्रतिशत होगी.
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रिजर्व बैंक ने कहा कि छोटे और सीमांत किसानों को फसल कटाई के 6 महीने बाद तक भी ब्याज पर छूट का लाभ मिलता रहेगा. आरबीआई ने ऐसा करने के पीछे वजह बताते हुए कहा कि ऐसा इसलिए किया जाएगा ताकि किसान कर्ज जल्दी चुकाने के लिए घबराहट में आकर फसल न बेचें और अपने उत्पादों को गोदामों में रखकर तसल्ली से उसे बेचें.
रिजर्व बैंक के सर्कुलर में कहा गया है कि प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित किसानों को राहत प्रदान करने के लिए, उस वर्ष के लिए लागू ब्याज छूट दर पुनर्गठित ऋण राशि पर पहले वर्ष के लिए बैंकों को उपलब्ध कराई जाएगी. ऐसे पुनर्गठित कर्ज पर दूसरे वर्ष से सामान्य ब्याज दर लागू होगी.
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FIRST PUBLISHED : August 7, 2024, 18:19 IST