नई दिल्ली. आयकर रिटर्न (ITR) दाखिल करने की अंतिम तारीख 31 जुलाई थी, जिसे आयकर विभाग ने आगे नहीं बढ़ाया. टैक्स भरने वाले पेशेवरों और करदाताओं ने हालांकि समयसीमा बढ़ाने की अपील की थी. दिलचस्प बात यह है कि जिन करदाताओं ने अंतिम समय में अपना रिटर्न दाखिल किया, उनमें से कई के रिटर्न जल्दी प्रोसेस हो गए और उन्हें अपना टैक्स रिफंड जल्द मिल गया. वहीं, कुछ करदाताओं ने काफी पहले रिटर्न दाखिल किया था, लेकिन उन्हें अभी भी अपना रिफंड का इंतजार है. कुछ मामलों में तो रिफंड रिटर्न करने के 24 घंटे के भीतर जारी कर दिया गया, जबकि अन्य को रिफंड प्रोसेस करने के लिए एक महीने से अधिक समय से इंतजार करना पड़ रहा है. ऐसा क्यों है?
आपमें से कई लोग, जिन्हें अभी तक अपना आयकर रिफंड नहीं मिला है, सोच रहे होंगे कि समय से पहले रिटर्न दाखिल करने के बावजूद आपका रिटर्न क्यों प्रोसेस नहीं हुआ है. हालांकि आयकर विभाग आमतौर पर एक निश्चित समय सीमा के भीतर रिफंड जारी करता है, लेकिन कुछ कारण है, जिनकी वजह से देरी हो सकती है. चलिए जानते हैं किन कारणों से रिफंड में देरी होती है.
ITR रिफंड जारी न होने के संभावित कारण
ITR प्रोसेसिंग में देरी का एक कारण यह है कि आपने किस प्रकार का ITR फॉर्म चुना है. विशेषज्ञ बताते हैं कि ITR-1 या ITR-4 जैसे फॉर्म आमतौर पर ITR-2 या ITR-3 की तुलना में तेजी से प्रोसेस किए जाते हैं. उनके अनुसार, बड़ी रिफंड क्लेम वाले रिटर्न पर कर अधिकारियों द्वारा अधिक सख्त जांच की जा सकती है.
ITR प्रोसेसिंग और टैक्स रिफंड में देरी के तीसरा संभावित कारण यह हो सकता है कि टैक्स रिटर्न में दी गई जानकारी में गलतियां रह गई हों, जैसे कि रिपोर्ट की गई आय या टैक्स क्रेडिट में बेमेल, करदाता द्वारा विभाग से बातचीत के बाद फिर से वेरिफिकेशन की जरूरत हो सकती है.
असेसमेंट ईयर 2024-25 के लिए ITR प्रोसेसिंग की वैधानिक समय सीमा 31 दिसंबर 2025 है. हालांकि, हाल के वर्षों में तकनीकी प्रगति के साथ टैक्स रिटर्न की प्रोसेसिंग का काम तेज हो गया है.
देरी से मिले टैक्स रिफंड पर ब्याज मिलेगा?
यदि निर्धारित समयसीमा के भीतर आयकर रिटर्न दाखिल किया जाता है तो करदाता 1 अप्रैल 2024 से रिफंड की तारीख तक प्रति माह या महीने के हिस्से के लिए 0.5% की दर से ब्याज का हकदार होता है. यदि रिटर्न दाखिल करने में देरी होती है तो ब्याज रिटर्न दाखिल करने की तारीख से रिफंड की तारीख तक दिया जाता है. हालांकि, यदि रिफंड राशि वास्तविक आयकर देनदारी का 10% से कम है तो आयकर विभाग कोई ब्याज नहीं देता है.
आयकर रिफंड स्टेटस कैसे चेक करें
1. आयकर विभाग की वेबसाइट www.incometax.gov.in पर जाएं.
2. अपने पैन और पासवर्ड का उपयोग करके लॉग इन करें.
3. लॉग इन करने के बाद, “ई-फाइल” टैब पर क्लिक करें.
4. यहां आपको “व्यू फाइल्ड रिटर्न” का विकल्प मिलेगा, उस पर क्लिक करें.
5. यहां आपको आपके द्वारा दाखिल किए गए सभी रिटर्न की डिटेल दिखाई देगी.
6. अपनी वर्तमान स्थिति देखने के लिए “व्यू डिटेल” पर क्लिक करें.
7. यहां आपको आपके ITR फाइल का स्टेटस दिखाई देगा.
8. अगर आपको रिफंड मिल गया है तो यहां पूरी डिटेल मिलेगी. नहीं मिला है तो इंतजार करना होगा.
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FIRST PUBLISHED : August 12, 2024, 14:44 IST