यूपीएस में कर्मचारियों को एश्योर्ड पेंशन दी जाएगी. यूपीएस में न्यूनतम पेंशन का भी प्रावधान किया गया है. एश्योर्ड फैमिली पेंशन का प्रावधान भी यूपीएस में किया गया है.
नई दिल्ली. केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के लिए ओल्ड पेंशन स्कीम (OPS) और एनपीएस से हटकर एक यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) लेकर आई है. यूपीएस के तहत केंद्रीय कर्मचारियों को 25 सालों तक लगातार कम से कम नौकरी की अवधि पूरी करने के बाद पेंशन की गारंटी दी गई है. रिटायरमेंट से पहले के 12 महीने के सेवाकाल के दौरान मिले बेसिक वेतन का औसत बेसिक वेतन का 50 फीसदी + महंगाई राहत जोड़कर कर्मचारी को पेंशन दी जाएगी. इसके साथ ही यूनिफाइड पेंशन स्कीम में पेंशनधारक की फैमिली को भी एश्योर्ड फैमिली पेंशन देने का प्रावधान किया गया है.
NPS में कर्मचारी की मृत्यु पर परिवार को मिलने वाली पेंशन की राशि निश्चित नहीं थी. वहीं, UPS में किसी कर्मचारी की सेवा में रहते हुए मृत्यु होने की स्थिति में परिवार को 60 फीसदी पेंशन के रूप में मिलेगा. इसका मतलब है कि किसी भी कर्मचारी की मृत्यु से पहले जो उन्हें पेंशन दी जा रही थी उसका 60 फीसदी पेंशनधारक के परिवार को फैमिली पेंशन के तौर पर मिलेगा. पर सवाल उठता है कितना मिलेगा पेंशन? आज हम आपको इसी के बारे में विस्तार से बताएंगे.
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40,000 रुपये पेंशन पर पारिवारिक पेंशन
अगर किसी केंद्रीय कर्मचारी को रिटायरमेंट के बाद 40,000 रुपये प्रति माह पेंशन मिल रही है और उनकी मृत्यु हो जाती है, तो यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) के तहत उनके परिवार को 60% यानी 24,000 रुपये मासिक पेंशन दी जाएगी. इसके साथ महंगाई राहत (Dearness Relief) भी पेंशन में जोड़ी जाएगी.
60,000 रुपये पेंशन पर फैमिली पेंशन
यदि पेंशनधारक को 60,000 रुपये प्रति माह पेंशन मिल रही थी और उनकी मृत्यु हो जाती है, तो UPS के अनुसार, परिवारजनों को 60% के हिसाब से 36,000 रुपये प्रति माह के साथ महंगाई राहत जोड़कर पारिवारिक पेंशन की राशि दी जाएगी.
1 लाख रुपये हो मासिक पेंशन
किसी कर्मचारी को रिटायरमेंट के बाद 1 लाख रुपये पेंशन मिलती थी और उनकी मृत्यु हो जाती है, तो UPS के तहत परिवार को 60% के हिसाब से 60,000 रुपये मासिक पेंशन दी जाएगी. इसमें महंगाई राहत भी शामिल होगी.
हर हाल में मिलेगा महंगाई राहत का लाभ
यूनिफाइड पेंशन स्कीम में सुनिश्चित पेंशन, सुनिश्चित पारिवारिक पेंशन, और एश्योर्ड मिनिमम पेंशन में महंगाई राहत का लाभ मिलेगा. यह राहत ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स (AICPI-IW) के आधार पर दी जाएगी, जैसे कि सेवा के दौरान कर्मचारियों को मिलती है.
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FIRST PUBLISHED : August 31, 2024, 12:41 IST