शहर की जमीन बेचने से हुए लाभ पर लग रहा टैक्स? एक्सपर्ट के बताए इन 3 तरीकों से बचाएं

नई दिल्ली. अगर आपने हाल ही में एक अर्बन एग्रीकल्चर भूमि की बिक्री की है और उससे लंबी अवधि के पूंजीगत लाभ (LTCG) हुए हैं, तो आपको अपने टैक्स में छूट प्राप्त करने के कुछ विकल्प मिलते हैं. ये विकल्प आपको टैक्स को कम करने में मदद कर सकते हैं.

टैक्स एक्सपर्ट बलवंत जैन द्वारा समाचार पत्र मिंट में लिखे एक लेख के अनुसार, कृषि भूमि, जो शहरी क्षेत्र में स्थित है और जिसे पूंजीगत संपत्ति के रूप में कर के लिए मान्यता प्राप्त नहीं है, पर LTCG टैक्स लगता है. ऐसे में, एक व्यक्ति या हिंदू अविभाजित परिवार (HUF) तीन प्रमुख विकल्पों का उपयोग कर सकता है ताकि कर छूट प्राप्त की जा सके.

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पहला विकल्प
आप धारा 54EC के तहत छूट प्राप्त कर सकते हैं. इसके लिए आपको अपनी पूंजीगत लाभ की राशि को राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI), ग्रामीण विद्युतीकरण निगम (REC), ऋण पुनर्गठन निगम (RFC) और पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन (PFC) जैसे वित्तीय संस्थानों के पूंजीगत लाभ बॉन्ड्स में निवेश करना होगा. यह निवेश बिक्री की तारीख से छह महीने के भीतर करना होगा.

दूसरा विकल्प
आप धारा 54B के तहत छूट प्राप्त कर सकते हैं. इसके लिए आपको अपनी पूंजीगत लाभ की राशि का उपयोग नई कृषि भूमि की खरीद में करना होगा. यह खरीद बिक्री की तारीख से दो साल के भीतर पूरी होनी चाहिए.

तीसरा विकल्प
यदि आप न तो पूंजीगत लाभ बॉन्ड्स में निवेश करना चाहते हैं और न ही नया आवासीय घर खरीदना चाहते हैं, तो आप अपनी पूंजीगत लाभ को कृषि भूमि की खरीद में निवेश कर सकते हैं. इसका प्रावधान धारा 54B में किया गया है.

इन विकल्पों का लाभ उठाने के लिए, यह सुनिश्चित करें कि आपकी राशि का सही समय पर उपयोग किया जाए. अगर राशि का कुछ हिस्सा निर्धारित समय सीमा के भीतर उपयोग नहीं किया जाता है, तो उस अंश को कैपिटल गेन अकाउंट में जमा करना होगा. इन टैक्स छूट के विकल्पों को समझकर और सही तरीके से लागू करके, आप अपनी टैक्स लायबिलिटी को काफी हद तक कम कर सकते हैं. इस जानकारी के साथ, आप अपने वित्तीय निर्णयों को बेहतर ढंग से प्रबंधित कर सकते हैं और टैक्स बचत की दिशा में एक कदम और बढ़ सकते हैं.

Tags: Business news, Income tax

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