GST Council Meeting 2024 : बीमा करवाने वालों के लिए आज आ सकती है खुशखबरी

हाइलाइट्स

कुछ दिनों से इंश्‍योरेंस से जीएसटी हटाने की हो रही है मांग. फिलहाल टर्म इंश्योरेंस प्लान के लिए जीएसटी दर 18% है. आज की बैठक में इंश्‍योरेंस को लेकर हो सकता है फैसला.

नई दिल्‍ली. GST काउंसिल की आज यानी 9 सितंबर को बैठक होगी. इस बैठक में इंश्योरेंस प्रीमियम पर लगने वाले GST सहित कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होगी. कई विशेषज्ञों का सुझाव है कि स्वास्थ्य बीमा पर GST को या तो समाप्त कर दिया जाए या कम कर दिया जाए. यदि इंश्योरेंस पर GST कम या समाप्त किया जाता है, तो आम लोगों के लिए यह एक बड़ी राहत होगी और उनके लिए बीमा लेना सस्ता हो जाएगा.

जीएसटी की बैठक में ऑनलाइन गेमिंग पर कंडीशन रिपोर्ट समेत अन्य कई मुद्दों पर भी चर्चा होगी. सूत्रों के अनुसार, केंद्र और राज्य के टैक्स अधिकारियों वाली फिटमेंट समिति जीवन, स्वास्थ्य और री-इंश्‍योरेंस प्रीमियम पर लगाए गए GST और राजस्व से संबंधित एक रिपोर्ट पेश करेगी.

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जीएसटी समाप्ति की हो रही है चर्चा
कुछ दिन पहले ही मनीकंट्रोल की एक रिपोर्ट में बताया गया था कि 9 सितंबर को जीएसटी काउंसिल की बैठक में सरकार द्वारा टर्म लाइफ इंश्‍योरेंस पॉलिसियों को वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) से छूट को औपचारिक मंजूरी दिए जाने की संभावना है. गौरतलब है कि पिछले कुछ दिनों से बीमा पॉलिसियों को जीएसटी के दायरे से बाहर करने की मांग देश में जोर-शोर से उठ रही है. टर्म इंश्योरेंस प्लान के लिए जीएसटी दर 18% है.

आज केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में GST काउंसिल तय करेगी कि क्या स्वास्थ्य बीमा पर मौजूदा 18% टैक्स कम किया जाए या सीनियर सिटीजन जैसी कुछ श्रेणियों के लिए छूट दी जाए. बैठक में जीवन बीमा प्रीमियम पर भी GST में कटौती के मुद्दे पर विचार-विमर्श होगा.

ऑनलाइन गेमिंग पर पेश होगी कंडीशन रिपोर्ट
ऑनलाइन गेमिंग के संबंध में कंडीशन रिपोर्ट पेश की जाएगी. केंद्र और राज्य के टैक्स अधिकारी GST काउंसिल के सामने एक कंडीशन रिपोर्ट पेश करेंगे, जिसमें 1 अक्टूबर 2023 से पहले और बाद में ऑनलाइन गेमिंग क्षेत्र से प्राप्त GST राजस्व का विवरण होगा. 1 अक्टूबर 2023 से ऑनलाइन गेमिंग, कसीनो और घुड़दौड़ पर 28% GST लागू किया गया था. ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म के लिए 28% GST का भुगतान अनिवार्य है.

इससे पहले, कई ऑनलाइन गेमिंग कंपनियां 28% GST का भुगतान नहीं कर रही थीं, क्योंकि उनका तर्क था कि स्किल आधारित और चांस आधारित खेलों के लिए अलग-अलग टैक्स दरें हैं. अगस्त 2023 की बैठक में, GST काउंसिल ने स्पष्ट किया था कि सभी ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म के लिए 28% GST का भुगतान अनिवार्य है.

सरकार ने अगस्त में GST से ₹1.75 लाख करोड़ जुटाए
सरकार ने अगस्त 2024 में GST से 1,74,962 (करीब 1.75 लाख) करोड़ रुपए जुटाए हैं. सालाना आधार पर इसमें 10% की बढ़ोतरी हुई है. पिछले साल अगस्त में 1,59,069 (1.59 लाख) करोड़ रुपए GST कलेक्ट किया था.

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