Income Tax Refund: अब तक नहीं फाइल किया है इनकम टैक्स रिटर्न, ऑडिट केस वालों को 31 अक्टूबर तक की मोहलत

रामकुमार नायक/रायपुर. जिन कारोबारियों या व्यक्तियों के खातों का ऑडिट होना जरूरी है, उनके लिए ITR दाखिल करने की समय सीमा तय कर दी गई है. वे 31 अक्टूबर 2024 तक ITR दाखिल कर सकते हैं. इनकम टैक्स विभाग की ओर से उन्हें तीन महीने का अतिरिक्त समय दिया जाता है, ताकि वे किसी मान्यता प्राप्त चार्टर्ड अकाउंटेंट से ऑडिट करा सकें और उसके बाद अपना ITR दाखिल कर सकें.

चार्टर्ड अकाउंटेंट हार्दिक जैन ने Local 18 को बताया कि जिनके खाते ऑडिट हुए हैं या कुछ लोग पार्टनर थे, किसी पार्टनरशिप फर्म में हैं और उस पार्टनरशिप फर्म का ऑडिट हुआ है तो वह फर्म, पार्टनर्स, कंपनियां और जिनके लिए ऑडिट हुए हैं सबके ITR फाइलिंग की अंतिम तारीख 31 अक्टूबर है. अगर आप 31 अक्टूबर तक ITR फाइलिंग करते हैं तो आप अपना रिफंड क्लेम कर सकते हैं. बिना किसी पेनाल्टी के ITR फाइल कर सकते हैं. ITR फाइल करना एक मेंडेटरी प्रोसेस है. अगर आपके खाते बही में लॉस हुआ है यानी बिजनेस में कोई हानि हुई है तो उस हानि का रिटर्न फाइल तो 31 अक्टूबर 2024 के पहले करना चाहिए.

ऐसे मिलेगा फायदा
जो हानि इस साल हुई है और अगले साल व्यापार में लाभ होता है तो उस लाभ से यह वाली हानि का समायोजन समन्वय होगा. मान लीजिए इस बार 40 लाख का नुकसान हुआ है और अगले साल 60 लाख का फायदा होता है तो अगले साल 60 लाख प्रॉफिट के ऊपर इनकम टैक्स नहीं देना पड़ेगा. 40 लाख का एडजस्टमेंट होगा. नेट 20 लाख रुपए पर ही आपको टैक्स देना पड़ेगा इसके लिए जरूरी है कि लॉस रिटर्न जो भी उसको डीयू डेट के पहले फाइल करने होंगे. और कोई पेनाल्टी भी नहीं लगती है.

31 अक्टूबर 2024 के पहले फाइल करें ITR
अगर 31 अक्टूबर के बाद 31 दिसंबर तक इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं तो आपको 5000 रुपए फीस देनी होगी. भारत सरकार ने कलेक्शन को बढ़ावा देने पेनाल्टी को एड नहीं किया उसकी जगह फीस को एड किया है. जब आप रिटर्न फाइल करने जाएंगे तो आपको पहले ही फीस जमा करानी है. फीस बचाने और लॉस का फायदा उठाने 31 अक्टूबर 2024 के पहले ITR फाइलिंग करना अति आवश्यक है. संबंधित अधिक जानकारी के लिए चार्टर्ड अकाउंटेंट हार्दिक जैन के मोबाइल नंबर 9098984048 पर संपर्क कर सकते हैं.

Tags: Chhattisagrh news, ITR filing, Local18, New ITR form, Raipur news

Source link