80 साल के पेंशनर्स को मिलेगी 20 फीसदी अतिरिक्त पेंशन. 85 से 90 वर्ष की आयु के वेतनभोगी को मिलेंगे 30 फीसदी ज्यादा पैसे. इसी तरह 95 वर्ष की आयु के पेंशनर्स को 40 फीसदी ज्यादा पेंशन मिलेगी.
नई दिल्ली. सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारियों के लिए एक बार फिर राहत भरी खबर आई है. केंद्र सरकार ने 80 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाले केंद्रीय सरकारी पेंशनभोगियों को अतिरिक्त पेंशन (Additional Pension) देने का निर्णय लिया है. यह अतिरिक्त राशि इन पेंशनभोगियों को अनुकंपा भत्ते के रूप में प्रदान की जाएगी. हाल ही में पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग (DoPPW) ने एक ऑफिस मेमो जारी कर यह जानकारी दी है.
इस नई योजना के तहत, 80 वर्ष के हो चुके या होने वाले केंद्रीय सरकारी सेवानिवृत्त कर्मचारियों को अतिरिक्त पेंशन प्राप्त होगी. सरकार ने इन लाभों के वितरण के लिए स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी किए हैं. केंद्रीय सिविल इम्पलॉयीज में वे कर्मचारी शामिल हैं जो केंद्र सरकार के अंतर्गत कार्यरत हैं, लेकिन सेना के सदस्य नहीं होते.
80 वर्ष के होते ही मिलेगी पेंशन
नए नियमों के अनुसार, जिस महीने में कोई पेंशनभोगी 80 वर्ष का हो जाता है, उसी महीने के पहले दिन से उसे यह अतिरिक्त पेंशन मिलने लगेगी. उदाहरण के तौर पर, यदि किसी पेंशनभोगी का जन्म 20 अगस्त, 1942 को हुआ है, तो उसे अतिरिक्त राशि 1 अगस्त, 2022 से प्राप्त होगी. इसी प्रकार, अगर जन्म 1 अगस्त को हुआ है, तो उसी दिन से अतिरिक्त पेंशन आरंभ होगी.
80 साल के बाद बढ़ती जाएगी पेंशन
एक बार 80 वर्ष की आयु पूरी करने के बाद, पेंशनभोगी को मूल पेंशन में 20% की वृद्धि के साथ अतिरिक्त राशि मिलेगी. यह लाभ आयु के अनुसार बढ़ता जाएगा—85 से 90 वर्ष की आयु में यह 30%, 90 से 95 में 40%, और 100 वर्ष की आयु पूरी करने पर मूल पेंशन का 100% अतिरिक्त दिया जाएगा. CCS (पेंशन) नियम 2021 के नियम 44 के उप-नियम 6 के अनुसार, 80 वर्ष या उससे अधिक आयु के पेंशनभोगियों को उनकी पेंशन में यह अतिरिक्त अनुकंपा भत्ता देय होगा, जो उनकी सेवा के प्रति सरकार की सराहना और सम्मान को दर्शाता है.
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FIRST PUBLISHED : October 26, 2024, 09:45 IST