Indian Railways Update: रिटायर होने के बाद पेंशन रुकी है क्‍या? जानें समाधान

नई दिल्‍ली. रिटायरमेंट के बाद बुजुर्गों को कई बार पेंशन पाने में परेशानी होती है. किसी कारणवश उनकी पेंशन अटक जाती है, उनकी वजह पता नहीं चल पाती है और उन्‍हें किसी कार्यालय के चक्‍कर लगाने पड़ते हैं. लेकिन अब रेलवे के रिटायर कर्मचारियों को इस तरह की परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा. भारतीय रेलवे इनके लिए पेंशन अदालत लगाने जा रही है, जहां पर समस्‍या का समाधान आसानी से कराया जा सकता है.

रेलवे इस तरह की पेंशन अदालत डिवीजनों में लगाने जा रहा है. उत्‍तर मध्‍य रेलवे के प्रयागराज डिवीजन इसी तरह की पेंशन अदालत 16 दिसंबर को सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे तक लगाई जा रही है. इसमें केवल उत्तर मध्य रेलवे मुख्यालय प्रयागराज से सेवानिवृत/मृतक कर्मचारियों के आश्रित को यदि सेवानिवृत देय या पेंशन से संबंधित कोई शिकायत हो तो समाधान करा सकते हैं.

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अन्‍य डिवीजनों में भी पेंशन अदालत

इसी तरह की पेंशन अदालत अन्‍य डिवीजनों पर भी लगाई जाएंगी. रिटायर कर्मचारी जिनकी पेंशन अटकी हुई है, वो अपने अपने डिवीजनों से पेंशन अदालत की जानकारी लेते हैं और जब अदालत लगे तो वहां जाकर आसानी से समाधान कर सकते हैं. जिस डिवीजन की पेंशन अदालत होगी, केवल उसी डिवीजन के रिटायर कर्मचारी के आवेदन की सुनवाई होगी.

इस तरह करें आवेदन

आवेदक/आवेदिका का नाम, पूर्व कर्मचारी का नाम, पदनाम एवं अंतिम कार्यस्थल, पूर्व कर्मचारी के साथ, आवेदक/आवेदिका का संबंध, वर्तमान पता, सेवानिवृति/ मृत्यु की तिथि, सेवानिवृत्ति के प्रकार (सामान्य/स्वैच्छिक / अनिवार्य/मृत्यु, पी.पी.ओ. सं. (छायाप्रति संलग्न की जाय), अंतिम वेतन एवं वेतनमान, शिकायतों का विस्तृत विवरण, मोबाइल नं., एवं ईमेल आईडी के साथ आवेदन की दो प्रतियां सहायक कार्मिक अधिकारी/मुख्यालय उत्तर मध्य रेलवे, जी, ब्लॉक, मन्दाकिनी परिसर, सूबेदारगंज, प्रयागराज में जाकर अदालत लगने से पहले आवेदन जमा कर सकते हैं.

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