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अगर आपको माता-पिता से विरासत में कोई दौलत, जेवरात या नकदी मिलती है, तो आपको कोई टैक्स नहीं देना होगा. अगर आपके नाम कोई वसीयत है, तो उसके जरिए मिली रकम पर भी टैक्स नहीं देना होता. हालांकि, आपको जो भी संपत्ति है, उससे होने वाली इनकम पर टैक्स देना पड़ेगा. (Image : Canva)