इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने से ही केवल आपको रिफंड नहीं आएगा. रिफंड पाने को आपको आईटीआर को वेरिफाई करना होगा. टैक्सपेयर ऑनलाइन अपनी आईटीआर को सत्यापित कर सकता है.
नई दिल्ली. जिन आयकरदाताओं के खातों का ऑडिट नहीं होना है, उनके लिए आयकर रिटर्न भरने की अंतिम तिथि (ITR Filing Last Date) 31 जुलाई है. आयकर विभाग की वेबसाइट के मुताबिक, 121468301 आयकरदाता विभाग के साथ पंजीकृत हो चुके हैं. 16649659 ने तो आयकर रिटर्न दाखिल भी कर दी है. आयकर विभाग तेजी से रिटर्न को प्रोसेस करने लगा है और अब तक 15667714 रिटर्न वेरिफाई भी कर चुका है. बहुत से आयकरदाताओं को यह पता नहीं होता कि आयकर रिटर्न दाखिल करने के बाद रिफंड कितने दिन बाद मिल जाता है.
अगर आपने भी वित्त वर्ष 2023-24 यानी आकलन वर्ष 2024-25 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर चुके हैं और अब रिफंड का इंतजार कर रहे हैं तो जान लें कि आपको रिफंड के लिए ज्यादा इंतजार नहीं करना होगा. अब आयकर विभाग तेजी से रिटर्न को प्रोसेस करता है और जल्द ही आयकरदाता का रिफंड उसके खाते में 15 से 45 दिन के भीतर ही डाल देता है.
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वेरिफाई करने के बाद ही आएगा रिटर्न
इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने से ही केवल आपको रिफंड नहीं आएगा. इसके लिए आपको आईटीआर को वेरिफाई करना होगा. आईटीआर को आयकरदाता के वेरिफाई करने के बाद ही आयकर विभाग उसे प्रोसेस करता है. टैक्सपेयर ऑनलाइन अपनी आईटीआर को सत्यापित कर सकता है. इसे ई-वेरिफिकेशन कहा जाता है. आयकरदाता के रिटर्न को वेरिफाई किए जाने के बाद उसे प्रोसेस होने में आम तौर पर 15 से 45 दिन का समय लगता है. अगर वेरिफिकेशन ऑफलाइन तरीके से करेंगे तो प्रोसेस होने में ज्यादा समय लग सकता है.
तुरंत क्यों नहीं मिलता रिफंड?
आईटीआर में टैक्सपेयर पूरे साल के दौरान हुई टैक्स की कटौती और भुगतान की जानकारी देते हैं. संबंधित अवधि में आयकरदाता पर जितनी टैक्स देनदारी बनती है, उससे ज्यादा टैक्स का भुगतान हुआ है तो रिटर्न के जरिए रिफंड क्लेम किया जाता है. इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हर रिटर्न को सावधानी से वेरिफाई करता है. अगर क्लेम की जानकारी फॉर्म-16 में दर्ज है तो प्रोसेस होने में कम समय लगता है. फॉर्म-16 में जानकारी अपडेट नहीं होने पर प्रोसेसिंग का समय बढ़ जाता है.
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FIRST PUBLISHED : July 5, 2024, 10:30 IST