स्‍टॉक से सालभर खूब कमाया अब देने की बारी, ITR भरने से पहले देखें कितना लगेगा टैक्स

हाइलाइट्स

सेंसेक्‍स ने सालभर में 16 फीसदी से ज्‍यादा का रिटर्न दिया है.इसी तरह निफ्टी भी सालभर में अब तक 17 फीसदी चढ़ा है. स्‍टॉक से मुनाफे पर 2 तरह से इनकम टैक्‍स लगाया जाता है.

नई दिल्‍ली. भारतीय शेयर बाजार ने पिछले एक साल से धूम मचा रखी है. सेंसेक्‍स ने सालभर में 16 फीसदी से ज्‍यादा का रिटर्न दिया है तो निफ्टी 17 फीसदी का रिटर्न दे चुका है. जाहिर है कि पूंजी बाजार की इस बहती गंगा में आपने भी हाथ धोया होगा और जमकर पैसा बनाया होगा. लेकिन, शेयर बाजार से की गई इस कमाई पर अब टैक्‍स चुकाने का समय आ गया है. अब जबकि रिटर्न भरने का अंतिम समय करीब आ रहा है तो आपको यह ध्‍यान रखना होगा कि शेयर बाजार से हुई कमाई पर भी टैक्‍स चुकाना है. इस पर किस तरह से टैक्‍स लगता है और किन तरीकों से आप टैक्‍स बचा सकते हैं.

सबसे पहले बात करते हैं शेयर बाजार के प्रदर्शन की तो 31 जुलाई, 2023 को सेंसेकस 66,528 अंकों पर बंद हुआ था. आज यानी 8 जुलाई, 2024 को सेंसेक्‍स करीब 80 हजार के आसपास था. इस तरह 13,472 अंकों का उछाल इसमें आ चुका है, जो करीब 16.84 फीसदी का दमदार उछाल है. इसी तरह, निफ्टी भी 31 जुलाई, 2023 को 19,754 पर बंद हुआ था, जो आज 24,321 पर जाकर रुका. इस बेंचमार्क ने भी 17 फीसदी से ज्‍यादा का रिटर्न दिया है. जाहिर है कि शेयर बाजार में पैसे लगाकर आपने भी जमकर मुनाफा कमाया होगा.

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कैसे लगता है स्‍टॉक पर टैक्‍स
शेयर बाजार से हुई कमाई को पूंजीगत लाभ (Capital Gain) कहते हैं और इस पर लगने वाले टैक्‍स को कैपिटल गेन टैक्‍स कहा जाता है. यह टैक्‍स 2 तरह से लगाया जाता है. स्‍टॉक पर लगने वाला यह टैक्‍स इस बात पर निर्भर करता है कि आपने इन शेयरों को खरीदने के बाद कितने समय तक अपने पास रखा है. इसी अवधि के हिसाब से शॉर्ट टर्म और लांग टर्म कैपिटल गेन टैक्‍स लगाया जाता है.

कितना लगेगा शॉर्ट टर्म में टैक्‍स
अगर किसी शेयर को खरीदने के बाद 12 महीने से कम समय तक अपने पास रखा और फिर उसे बेचकर मुनाफा कमाया है तो इस पर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्‍स देना होगा. यह टैक्‍स 15 फीसदी की दर से लगाया जाता है. हालांकि, शेयर के खरीदने और बेचने पर लगी ब्रोकरेज फीस को मुनाफे में से घटा दिया जाता है और जो भी आपका शुद्ध लाभ होगा, उसी पर 15 फीसदी टैक्‍स चुकाना होगा. मान लीजिए आपको बाजार से शुद्ध रूप से 1 लाख का मुनाफा हुआ तो 15,000 रुपये टैक्‍स चुकाना पड़ेगा.

1 साल के बाद बेचा तो
अगर आपने 12 महीने रखने के बाद अपने शेयर बेचे तो इससे हुए मुनाफे पर लांग टर्म कैपिटल गेन टैक्‍स चुकाना होगा. हालांकि, इसमें सबसे बड़ा फायदा ये है कि अगर आपने लांग टर्म के इनवेस्‍टमेंट पर 1 लाख या उससे कम का मुनाफा कमाया है तो यह पूरी तरह टैक्‍स के दायरे से बाहर होगा. वहीं, 1 लाख से ज्‍यादा की जो भी रकम होगी उस पर 10 फीसदी की दर से टैक्‍स लगेगा. साथ ही इस टैक्‍स का 4 फीसदी सेस देना होगा. मान लीजिए आपको लांग टर्म में 3 लाख का मुनाफा हुआ तो 1 लाख को हटाकर शेष 2 लाख पर 10 फीसदी टैक्‍स लगेगा, जो 20 हजार रुपये होगा. अब इस 20 हजार का 4 फीसदी सेस यानी 800 रुपये और जुड़ेंगे तो कुल टैक्‍स 20,800 रुपये हो जाएगा.

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