रवि पायक/भीलवाड़ा. भीलवाड़ा शहर सहित जिले भर के रहने वाले मुस्लिम, जैन, सिक्ख, ईसाई, पारसी, बोद्ध वर्ग के लोगों के लिए अच्छी खबर आई हैं. अगर आप भी अपने बच्चों की पढ़ाई और काम धंधे को आगे बढ़ना चाहते है तो इसके लिए राजस्थान अल्पसंख्यक वित्त और विकास सहकारी निगम लिमिटेड द्वारा अल्पसंख्यक समुदाय को शिक्षा और व्यवसाय लोन उपलब्ध कराया जा रहा है.
जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए अल्पसंख्यक समुदाय को व्यवसाय लोन के लिए कौशल प्रशिक्षण, आई.टी.आई, शिल्पकार, हथकरघा वाले अनुभवी आवेदकों को प्राथमिकता दी जाएगी. व्यवसाय लोन आवेदन करने के लिए आवेदक की आयु 18-54 वर्ष और शिक्षा लोन के लिए आवेदक की आयु 16-32 साल होनी चाहिए. समस्त दस्तावेजों की पूर्ति कर ऋण आवेदन वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन पत्र प्रस्तुत कर सकते हैं वहीं, लोन आवेदन से संबंधित जानकारी के लिए कार्यालय दूरभाष नंबर 01482-232086 पर सम्पर्क कर सकते हैं.
आवेदन को लेकर यह दस्तावेज जरूरी
जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी ने बताया कि ऋण आवेदन के लिए अल्पसंख्यक प्रमाण-पत्र, समस्त स्त्रोत से परिवार की वार्षिक आय का प्रमाण-पत्र, आधार कार्ड, पैन कार्ड, मूल निवास प्रमाण-पत्र, कार्यस्थल संबंधी प्रमाण-पत्र, लाइसेंस, फोटो, जन आधार कार्ड, बैंक विवरण, आवेदक का जीवन बीमा (ऋण राशि के अनुसार), गारंटर संबंधित और प्रोजेक्ट रिपोर्ट आवश्यक है साथ ही शिक्षा ऋण हेतु समस्त शैक्षणिक प्रमाण-पत्र और अंक तालिका, वर्तमान अध्ययनरत प्रमाण पत्र, संबंधित विश्वविद्यालय का पंजीयन/मान्यता संबंधी प्रमाण-पत्र, जमा कराई गई फीस की सभी रसीदें आदि ऑनलाइन आवेदन के दौरान अपलोड करना अति आवश्यक है.
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FIRST PUBLISHED : August 4, 2024, 14:21 IST