Popcorn पर लगेगा 3 तरह का टैक्‍स, जानें अब क‍ितनी होगी कीमत

नई द‍िल्‍ली . जीएसटी काउंस‍िल की 55वीं बैठक खत्‍म हो गई है और जीएसटी परिषद ने अपनी इस बैठक में कई चीजों पर टैक्‍स लगाने या हटाने को लेकर फैसला क‍िया गया. परिषद की बैठक में फ्लेवर्ड पॉपकॉर्न पर टैक्‍स मामलों पर भी विचार किया गया. जीएसटी काउंसिल (GST Council) ने पॉपकॉर्न (Popcorn) पर टैक्स के बारे में यह स्‍पष्‍ट क‍िया है क‍ि जो पॉपकॉर्न पहले से पैक और लेबल के साथ खाने के ल‍िए तैयार हैं, उन पर 12% का टैक्स लगाया जाएगा. वहीं अगर पॉपकॉर्न कैरेम्लाइज्ड है, तो उस पर 18% की दर से जीएसटी (GST) लागू होगा.

हालांक‍ि पॉपकॉर्न की कीमतों को लेकर काउंस‍िल की तरफ से सर्कुलर जारी क‍िया जाएगा, ज‍िसमें यह स्‍पष्‍ट होगा क‍ि पॉपकॉर्न पर टैक्‍सेशन का तरीका क्‍या होगा.

इसके साथ ही व‍ित्‍त मंत्री ने कहा है क‍ि जीएसटी परिषद ने पहले से पैक और लेबल वाली वस्तुओं की परिभाषा में संशोधन की सिफारिश की है. उन्‍होंने कहा कि जीएसटी परिषद ने फोर्टिफाइड चावल पर कर की दर घटाकर पांच प्रतिशत कर दी है.

क‍िस तरह से लगेगा पॉपकॉर्न पर GST
आपको बता दें क‍ि पॉपकॉर्न पर तीन तरह से अब टैक्‍स लगाया जाएगा. पहला टैक्‍स का तरीका ये होगा क‍ि अगर पॉपकॉर्न (Popcorn) नमक और मसाले मिलाकर खाने के ल‍िए तैयार क‍िए गए हैं और पैक्‍ड हैं, लेक‍िन उन पर कोई लेबल नहीं लगा है, तो ऐसे पैक्‍ड पॉपकॉर्न पर 5% जीएसटी लागू होगा. वहीं अगर पॉपकॉर्न के पैकेट पर लेबल भी लगा है तो उस पर जीएसटी बढकर 12 फीसदी हो जाएगा.

जबक‍ि अगर आप कैरेम्‍लाइज्‍ड पॉपकॉर्न (चीनी के साथ तैयार क‍िया गया पॉपकॉर्न) खरीद रहे हैं तो इसके ल‍िए 18 प्रत‍िशत जीएसटी चुकाना होगा. क्‍योंक‍ि ये तब चीनी कन्फेक्शनरी के समान हो जाता है.

अगर आप GST council की बैठक के इस फैसले से कंफ्यूज हो रहे हैं तो आपको बता दें क‍ि पॉपकॉर्न पर पहले भी इतना ही टैक्‍स लगाया जाता था. काउंस‍िल ने बस उसे अभी स्‍पष्‍ट कर द‍िया है. जो पॉपकॉर्न आप मूवी थ‍िएटर में खाते हैं उस पर 5 प्रत‍िशत का ही टैक्‍स लगता है, क्‍योंक‍ि वो खुले पैकेट में होता है और उस पर कोई ब्रांड का नाम नहीं होता. वहीं पैक्‍ड और लेबल वाले पॉपकॉर्न पैकेट पर पहले भी 12 फीसदी का ही टैक्‍स लगता था और अब भी उतना ही लगेगा. इसी तरह कैरेम्लाइज्ड पॉपकॉर्न पर पहले भी 18 फीसदी का ही जीएसटी था, ज‍िसे जारी रखा गया है

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