नई दिल्ली. आप भी यूपी से नोएडा या दिल्ली जा रहे हैं तो जरा सावधान हो जाएं. अभी तक एक्सप्रेसवे पर फर्राटा भरने वालों के लिए जरूरी खबर है. ट्रैफिक पुलिस ने स्पीड लिमिट का नियम बदलने की बात कही है. अगर इस लिमिट से ज्यादा स्पीड में कार चलाई तो सीधे 2000 रुपये का चालान कर दिया जाएगा. यह कवायद सर्दियों में कोहरे और धुंध की वजह से होने वाली दुर्घटनाओं को रोकने के लिए की जा रही है.
यूपी ट्रैफिक पुलिस ने नोएडा-ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे और यमुना एक्सप्रेसवे पर स्पीड लिमिट घटाने की बात कही है. सर्दियों में धुंध और कोहरे में वाहनों को हादसे से बचाने के लिए यह कदम उठाया जा रहा है. इन दोनों ही एक्सप्रेसवे पर अब वाहनों को निर्धारित गति सीमा के भीतर ही चलना होगा और जो भी स्पीड लिमिट बैरियर को तोड़ेगा, उस पर ट्रैफिक पुलिस 2 हजार रुपये का जुर्माना लगाएगी. नई स्पीड लिमिट को 15 दिसंबर से 15 फरवरी तक लागू किया जाएगा. यानी 2 महीने के लिए इन दोनों एक्सप्रेसवे पर कम स्पीड में ही वाहन चलाना होगा.
एक दिन में किए थे 150 चालान
यूपी के डीसीपी (ट्रैफिक) यमुना प्रसाद का कहना है कि सर्दियों में कोहरे और धुंध की वजह से सड़क हादसों की संख्या बढ़ जाती है. ऊपर से तेज रफ्तार वाहनों की वजह से हादसों की आंशका और रहती है. ऐसे में सड़क हादसों पर लगाम कसने के लिए यमुना एक्सप्रेसवे पर स्पीड लिमिट को कम किया जा रहा है. इस पर पहले भी वाहन चालक तेज रफ्तार में कार चलाते पाए गए हैं. इस कारण बीते 7 नवंबर को एक ही दिन में 150 वाहनों का चालान किया गया था.
यमुना एक्सप्रेसवे पर कितनी स्पीड लिमिट
ट्रैफिक पुलिस ने 15 दिसंबर से 15 फरवरी तक युमना एक्सप्रेसवे पर स्पीड लिमिट को 100 किलोमीटर प्रति घंटे से घटाकर 75 किलोमीटर कर दिया जाएगा. यह स्पीड लिमिट हल्के वाहनों के लिए लागू होगी, जबकि भारी वाहनों की स्पीड लिमिट को 80 किलोमीटर प्रति घंटे से कम करके 60 किलोमीटर प्रति घंटे कर दिया गया है. नोएडा-ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पर भी हल्के वाहनों के लिए स्पीड लिमिट 100 किलोमीटर से घटाकर 75 किलोमीटर प्रति घंटे कर दिया गया है. भारी वाहनों के लिए 60 की जगह अब 50 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड लिमिट होगी.
कितने रुपये लगेगा जुर्माना
ट्रैफिक पुलिस ने स्पीड लिमिट तोड़ने वालों के लिए जुर्माना भी तय कर दिया है. अधिकारियों के अनुसार, स्पीड लिमिट क्रॉस करने वाले छोटे वाहनों पर 2000 रुपये का जुर्माना लगया जाएगा, जबकि भारी वाहनों को 4 हजार रुपये का भुगतान करना पड़ेगा. दोनों ही एक्सप्रेसवे पर हादसों को रोकने के लिए फॉग लाइटें लगाने का भी निर्देश दिया गया है. इसके अलावा प्राधिकरण की ओर से ट्रक ड्राइवर्स को रात में चाय भी पिलाई जाएगी, ताकि वाहन चलाते समय उन्हें नींद न आए.
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FIRST PUBLISHED : November 28, 2024, 13:30 IST