Govt order on ISI Standard For Utensils: सरकार ने आपकी किचन में रोजमर्रा के जीवन में इस्तेमाल होने वाले बर्तनों को लेकर बड़ा और जरूरी फैसला लिया है. इस बाबत आदेश भी जारी कर दिया गया है. दरअसल सरकार ने ये आदेश स्टील और एल्युमीनियम के बर्तनों को लेकर जारी किया है. भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) ने बर्तनों की सेफ्टी और उत्पाद की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए यह आदेश जारी किया है.
सरकार के इस आदेश के बाद स्टेनलेस स्टील और एल्यूमीनियम के रसोई के बर्तनों के लिए राष्ट्रीय गुणवत्ता मानकों के अनुरूप होना अनिवार्य हो जाएगा. वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के तहत DPIIT ने 14 मार्च को एक गुणवत्ता नियंत्रण आदेश (क्वॉलिटी कंट्रोल) जारी किया जिसमें इन रसोई के बर्तनों के लिए ISI मार्क अनिवार्य कर दिया गया है.
नहीं लगाएंगे ISI मार्क तो क्या होगा?
भारतीय मानक संस्थान (आईएसआई) का लोगो दरअसल बीआईएस ने विकसित किया है. इसका Steelकाम है उत्पाद की गुणवत्ता और सुरक्षा सुनिश्चित करना. बीआईएस के अनुसार, आदेश किसी भी स्टेनलेस स्टील या एल्यूमीनियम के बर्तनों के निर्माण, आयात, बिक्री, वितरण, भंडारण या बिक्री के लिए डिस्प्ले को लेकर एक प्रकार से बैन लगाता है, यानी जिन पर बीआईएस मानक चिह्न नहीं है, उनका एक्सपोर्ट, सेल, डिस्ट्रिब्यूशन, स्टोरेज या सेल सबकुछ प्रतिबंधित कर दिया गया है.
एक बयान में कहा गया है कि आदेश का पालन न करने पर जुर्माना लगाया जाएगा. यह विकास बीआईएस ने रसोई के सामानों के लिए हाल ही में तैयार किए गए स्टैंडर्ड के मुताबिक तैयार किया है जिसमें स्टेनलेस स्टील के लिए आईएस 14756:2022 और एल्यूमीनियम के बर्तनों के लिए आईएस 1660:2024 शामिल हैं.
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FIRST PUBLISHED : July 5, 2024, 14:34 IST