सीबीडीटी ने इनकम टैक्स एक्ट, 1961 की धारा 230 के संबंध में स्पष्टीकरण जारी किया है.देश छोड़ने से पहले सभी करदाताओं को विभाग से मंजूरी लेनी अनिवार्य है. टैक्स क्लियरेंस सर्टिफिकेट केवल विशेष परिस्थितियों में लागू होगा.
नई दिल्ली. विदेश यात्रा के लिए सभी नागरिकों को टैक्स क्लीयरेंस सर्टिफिकेट (Tax Clearance Certificate) दिखाने को अनिवार्य किए जाने की खबरों का केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने खंडन किया है. कुछ दिनों से ऐसी खबरें चल रही थी कि बजट में सरकार ने प्रावधान किया है कि विदेश जाने वाले हर भारतीय नागरिक को टैक्स क्लीयरेंस सर्टिफिकेट दिखाना होगा.
अब केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने इनकम टैक्स एक्ट, 1961 की धारा 230 के संबंध में स्पष्टीकरण जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि देश छोड़ने से पहले सभी करदाताओं को विभाग से मंजूरी लेनी अनिवार्य है. टैक्स क्लियरेंस सर्टिफिकेट केवल विशेष परिस्थितियों में लागू होगा. सीबीडीटी ने कहा है कि निर्देश संख्या 1/2004, दिनांक 5 फरवरी, 2004 के अनुसार, टैक्स क्लियरेंस सर्टिफिकेट केवल उन व्यक्तियों के लिए जरूरी है जो गंभीर वित्तीय अनियमितताओं में शामिल हैं या जिन पर 10 लाख रुपये से अधिक का प्रत्यक्ष कर बकाया है, बशर्ते कि इन बकाया राशि पर किसी प्राधिकरण की ओर से रोक न लगाई गई हो.
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वित्त विधेयक में रखा गया था प्रस्ताव
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्त विधेयक में कालाधन अधिनियम, 2015 का हवाला देते हुए टैक्स क्लीयरेंस सर्टिफिकेट प्राप्त करने का प्रस्ताव रखा था. इसके बाद से यह अफवाह फैल गई कि विदेश जाने से पहले सभी को TCC लेना अनिवार्य होगा. लेकिन CBDT ने सफाई देते हुए कहा है कि यह प्रस्ताव केवल कालाधन अधिनियम से जुड़े मामलों के लिए है, न कि सभी के लिए.
टीसीसी जारी करना मनमानी प्रक्रिया नहीं
सीबीडीटी ने कहा है कि टैक्स क्लियरेंस सर्टिफिकेट जारी करना कोई मनमानी प्रक्रिया नहीं है. इसके लिए चीफ इनकम टैक्स कमिश्नर या आयकर आयुक्त से पूर्व अप्रूवल और दस्तावेज़ी कारण की जरूरत होती है. प्रमाणपत्र इस बात की पुष्टि करता है कि व्यक्ति पर इनकम टैक्स एक्ट, प्रॉपर्टी टैक्स, गिफ्ट टैक्स एक्ट, व्यय कर अधिनियम और ब्लैक मनी एक्ट, 2015 सहित विभिन्न कर कानूनों के तहत कोई कर बकाया नहीं है.
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FIRST PUBLISHED : July 28, 2024, 18:08 IST