पास आ गई ITR की आखिरी तारीख, अब भी कंफ्यूजन कौन-सा टैक्स रिजीम चुनें? जानिए

नई दिल्ली. इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की आखिरी तारीख (31 जुलाई) नजदीक आती जा रही है. आयकर विभाग काफी दिनों से टैक्सपेयर्स को सूचित कर रहा है कि वे किसी असुविधा से बचने के लिए अंतिम तिथि से पहले अपना आईटीआर दाखिल कर दें. इस बीच केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) के चेयरमैन रवि अग्रवाल ने बुधवार को कहा कि चालू सत्र में अब तक कुल 4 करोड़ रिटर्न दाखिल किए गए हैं. दाखिल किए गए कुल आईटीआर में से 66 प्रतिशत से अधिक करदाताओं ने न्यू टैक्स रिजीम को चुना है.

उन्होंने पीटीआई-भाषा से बातचीत में कहा कि सरकार और प्रत्यक्ष कर विभाग का ध्यान आयकर विभाग के साथ आईटीआर दाखिल करने और अन्य कारोबार करने सहित कर प्रक्रियाओं के ‘सरलीकरण’ पर है.

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पिछले साल की ITR की संख्या बढ़ी

अग्रवाल ने कहा, “(सरकार का) विचार यह है कि जितना अधिक आप सरलीकरण करेंगे, उतना ही लोगों के लिए अनुपालन करना आसान हो जाएगा, जिससे इसमें वृद्धि होगी.” उन्होंने कहा, “यह इस तथ्य से भी दिखता है कि आज की तारीख तक दाखिल किए गए रिटर्न (आईटीआर) की संख्या पिछले वर्ष में इसी समय के दौरान दाखिल किए गए रिटर्न की तुलना में काफी अधिक है.”

उन्होंने कहा कि पिछले साल चार करोड़ आईटीआर का आंकड़ा 25 जुलाई को पार हो गया था, लेकिन इस बार यह संख्या 22 जुलाई की रात को पार हो गई. सीबीडीटी के चेयरमैन ने कहा कि नई कर व्यवस्था के प्रति ‘पर्याप्त आकर्षण’ है और आज तक दाखिल लगभग 66 प्रतिशत आयकर रिटर्न (आईटीआर) नई व्यवस्था के तहत हैं.

उन्होंने कहा, “उम्मीद है कि आगे चलकर हमें (नई आईटीआर व्यवस्था के तहत) अधिक लाभ मिलेगा.”उन्होंने कहा कि पिछले साल 31 जुलाई को अंतिम तिथि तक लगभग 7.5 करोड़ आईटीआर दाखिल किए गए थे.

(भाषा से इनपुट के साथ)

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