400 पार्किंग स्थलों पर पार्किंग शुल्क को दोगुना करने की योजना.सीएक्यूएम ने एमसीडी को दिया है पार्किंग शुल्क बढाने का आदेश. पहले भी आए ऐसे प्रस्तावों को एमसीडी हाउस ने नहीं किया था पास.
नई दिल्ली. प्रदूषण की वजह से देश की राजधानी दिल्ली सहित कई शहर हलकान हैं. हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश में जलाई जा रही पराली की वजह फैले धुएं से लोगों का सांस लेना भी दूभर हो गया है. प्रदूषण बढ़ाने में पराली की आग के साथ ही वाहनों के धूएं का भी बड़ा योगदान है. सरकार प्रदूषण पर लगाम लगाने को कई कदम उठाए हैं. अब दिल्ली में वाहनों की संख्या पर लगाम लगाने को एमसीडी वाहनों की पार्किंग फीस को दोगुना करने पर विचार कर रही है. इस संबंध में एक प्रस्ताव 14 नवंबर को होने वाली हाउस मीटिंग में पेश किया जाएगा.
दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) शहर के लगभग 400 पार्किंग स्थलों पर पार्किंग शुल्क को दोगुना करने की योजना बना रही है. शुक्रवार को वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) ने ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP) के कार्यान्वयन की समीक्षा करते हुए एमसीडी को सार्वजनिक पार्किंग शुल्क ढांचे का पुनर्मूल्यांकन करने का निर्देश दिया. एमसीडी पहले पार्किंग शुल्क को चार गुना करने का प्रस्ताव लेकर आई थी, जिसे हाउस ने खारिज कर दिया था.
पहले भी शुल्क बढ़ाने की हुई कोशिश
एमसीडी के एक अधिकारी ने बताया कि पिछले नौ महीनों से ग्रैप के नियम लागू होने से पहले ही एमसीडी ने पांच या छह बार प्रस्ताव रखा था कि ग्रैप II के लागू होते ही आयुक्त को पार्किंग शुल्क चार गुना तक बढ़ाने का अधिकार मिलना चाहिए. इसके अलावा पार्किंग शुल्क को क्षेत्र की लोकेशन और भीड़ के आधार पर नियमित करने का प्रस्ताव भी हाउस में रखा गया था. हालांकि, दोनों प्रस्तावों पर कोई कार्रवाई नहीं हुई. बाद में, सितंबर में ग्रैप के अनुसार शुल्क बढ़ाने का प्रस्ताव वापस भेजा गय. चुने गए प्रतिनिधियों की सहमति के बिना इसे आगे बढ़ाना संभव नहीं है.
हो सकता है कानूनी विवाद
नगर निगम ने यह भी स्पष्ट किया कि पार्किंग संचालन ठेकेदारों के मासिक लाइसेंस समझौतों के तहत होता है, इसलिए शुल्क बढ़ाना इतना आसान भी नहीं है. एमसीडी की वायु प्रदूषण रिपोर्ट में कहा गया है, “मौजूदा अनुबंधों का अचानक समापन कानूनी विवाद का कारण बन सकता है. इसके बावजूद, 4 अक्टूबर को सभी पार्किंग ठेकेदारों को यातायात प्रबंधन को सुचारू रूप से बनाए रखने के लिए निर्देशों का पालन करने की सलाह दी गई थी.
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FIRST PUBLISHED : November 12, 2024, 07:40 IST