नई दिल्ली. यदि आप रिटायर्ड सरकारी कर्मचारी हैं, तो आपको पेंशन हासिल करने के लिए लाइफ सर्टिफिकेट या जीवन प्रमाण पत्र (Life certificate) जमा करना अनिवार्य होगा. इसे जमा नहीं करने पर आपकी पेंशन रुक सकती है. लाइफ सर्टिफिकेट को जमा करने की डेडलाइन 30 नवंबर है. इसे जमा करने की विंडो 1 नवंबर को खुल गई है. केंद्र और राज्य सरकार के सभी पेंशनर्स को अपनी पेंशन लगातार जारी रखने के लिए हर साल नवंबर के महीने में जीवन प्रमाण या लाइफ सर्टिफिकेट जमा करना होता है.
इस बीच डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशनर्स वेलफेयर (DoPPW) ने 1 से 30 नवंबर तक देश भर के 800 शहरों और जिलों में तीसरा और सबसे बड़ा राष्ट्रव्यापी डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट कैंपेन शुरू किया है. कैंपेन के तहत पहले ही दिन 1.8 लाख से ज्यादा पेंशनभोगियों ने अपने डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट (DLC) बनवा लिए हैं.
ऑनलाइन लाइफ सर्टिफिकेट कैसे जमा करें
फेस रिकग्निशन यानी चेहरे की पहचान करने वाली तकनीक का उपयोग करके घर बैठे ही पेंशनभोगी डीएलसी जमा कर सकते हैं. इसके लिए उन्हें बैंक या डाकघर जाने की जरूरत नहीं होती. पेंशनधारक अपनी पहचान बायोमेट्रिक तकनीक का उपयोग करके प्रमाणित कर सकते हैं. सबसे ध्यान रखने वाली बात यह है कि पेंशनर्स का आधार नंबर पेंशन डिस्बर्सिंग अथॉरिटी के पास अपडेट होना चाहिए. इसके लिए गूगल प्ले स्टोर से AadhFaceRD और Jeevan Pramaan Face App इंस्टॉल करना होगा.
इन तरीकों से जमा करें लाइफ सर्टिफिकेट
अगर नवंबर के अंत तक लाइफ सर्टिफिकेट जमा नहीं किया जाता है तो दिसंबर से पेंशन पेमेंट बंद हो सकती है. पेंशनर्स नीचे दिए गए तरीकों से अपने लाइफ सर्टिफिकेट जमा कर सकते हैं.
FIRST PUBLISHED : November 2, 2024, 18:55 IST