नई दिल्ली. एक परिवार का फ्लाइट कैंसिल करना ट्रैवल कंपनी और एयरलाइंस को महंगा पड़ गया. दरअसल, चंडीगढ़ की डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन ने ट्रैवल कंपनी मेक माई ट्रिप (MakeMyTrip) और एयरलाइन कंपनी गो फर्स्ट (Go First) पर 19,000 रुपये का जुर्माना लगाया है. यह जुर्माना एक परिवार की थाईलैंड ट्रिप में फ्लाइट्स के कैंसिल होने और रीशेड्यूलिंग के कारण हुई परेशानी के बाद लगाया गया है.
बार एंड बेंच की रिपोर्ट के मुताबिक, चंडीगढ़ के एक निवासी द्वारा दर्ज की गई शिकायत में बताया गया कि अप्रैल 2023 में उनकी परिवार की प्लान हॉलिडे कैसे प्रभावित हुई. उन्होंने नई दिल्ली से फुकेट के लिए गो फर्स्ट की सर्विस के लिए मेकमाईट्रिप के जरिए फ्लाइट बुक की थी. परिवार ने क्राबी में ठहरने की व्यवस्था भी मेकमाईट्रिप के जरिए की थी, जबकि फुकेट में ठहरने की व्यवस्था अलग से की गई थी.
शेड्यूल डिपार्चर से कुछ हफ्ते पहले गो फर्स्ट ने ऑपरेशनल कारणों का हवाला देते हुए फ्लाइट कैंसिल कर दी. एयरलाइन ने बाद की एक फ्लाइट की पेशकश की, जो मूल समय से 3 घंटे 40 मिनट बाद थी, लेकिन यह भी कैंसिल कर दी गई. एक रीशेड्यूल फ्लाइट 2 अप्रैल 2023 के लिए पेश की गई, जिससे परिवार को क्राबी में अपने होटल में ठहरने का मौका नहीं मिला और फुकेट में उनकी प्रीपेड बुकिंग का भी फायदा नहीं मिला.
शिकायतकर्ता ने MakeMyTrip और Go First दोनों को वित्तीय नुकसान और असुविधा के लिए जिम्मेदार ठहराया. उन्होंने दावा किया कि फ्लाइट में बदलाव के कारण उन्हें क्राबी में अपने ठहराव के लिए एक्सट्रा खर्च करना पड़ा, साथ ही फुकेट में एक रात की बुकिंग का नुकसान भी हुआ, जिसे वे फ्लाइट्स में देरी के कारण इस्तेमाल नहीं कर सके.
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FIRST PUBLISHED : October 11, 2024, 20:40 IST