स्क्रैपिंग प्रोसेस कुछ शर्तों के साथ वाहनों के लिए उपलब्ध रहेगी. यह योजना 11 सितंबर से 10 मार्च 2025 तक उपलब्ध रहेगी.20 साल से पुरानी गाड़ी स्क्रैप कराने पर टैक्स में 75% की छूट मिलेगी.
नोएडा. अगर आप उत्तर प्रदेश में रहते हैं और आपके पास 20 साल पुरानी कार है और आप उसे कबाड़ में बेचकर नई गाड़ी पर तगड़ी टैक्स छूट पा सकते हैं. दरअसल यूपी सरकार ने एक आदेश जारी किया है जिसमें कहा गया है कि 2003 से पहले रजिस्टर्ड वाहनों के मालिकों को अपनी गाड़ी स्क्रैप कराने पर टैक्स में 75% की छूट मिलेगी, जबकि 2008 से पहले पंजीकृत गाड़ियों को 50 फीसदी का डिस्काउंट मिलेगा. यूपी के प्रमुख सचिव (परिवहन) एल वेंकटेश्वर लू की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि 2008 और 2013 के बीच एनसीआर जिलों में पंजीकृत डीजल वाहन भी 50% कर छूट के लिए पात्र हैं. पिछले साल भी, सरकार इसी तरह की योजना लेकर आई थी, जिसमें 11 मार्च, 2023 से 10 मार्च, 2024 तक एक साल की अवधि के लिए पुराने वाहनों को स्क्रैप करने पर छूट की पेशकश की गई थी.
कब तक उपलब्ध होगी ये स्कीम
यह फैसला एनसीआर में वायु प्रदूषण को कम करने के उद्देश्य की पहल से जुड़ा है. पिछले सप्ताह जारी आदेश में कहा गया है कि स्क्रैपिंग प्रोसेस कुछ शर्तों के साथ 11 सितंबर से अगले साल 10 मार्च तक 6 महीने के लिए उपलब्ध रहेगी.
सरकार की ओर से नई पहल के तहत ना सिर्फ टैक्स में छूट मिलेगी, बल्कि बकाया भुगतान नहीं करने पर जुर्माना भी माफ होगा, बशर्ते कि वाहनों को रजिस्टर्ड व्हीकल स्क्रैपिंग फैसिलिटी सेंटर में स्क्रैप किया गया हो.
अकेले नोएडा में डेढ़ लाख पुराने वाहन
नोएडा में लगभग डेढ़ लाख ऐसे वाहन हैं जिनकी जीवन अवधि समाप्त हो चुकी है, इनमें 25,000 से ज्यादा कमर्शियल वाहन शामिल हैं जिन्होंने अपना बकाया नहीं चुकाया है. निजी वाहनों का टैक्स पेमेंट एकमुश्त किया जाता है, जबकि कमर्शियल व्हीकल पर त्रैमासिक, द्विवार्षिक या वार्षिक टैक्स लगाया जाता है.
Tags: Business news, Car Bike News, Festive Offer, Yogi government
FIRST PUBLISHED : October 1, 2024, 10:39 IST