UPS में 2004 के बाद सेवानिवृत हुए कर्मचारियों के लिए क्‍या हैं विकल्प?

हाइलाइट्स

सरकार ने कल किया था यूपीएस का ऐलान. इसमें वेतन का 50 फीसदी पेंशन मिलेगी. फैमिली पेंशन वेतन का 60 फीसदी होगी.

नई दिल्‍ली. केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों के लिए यूनीफाइड पेंशन स्कीम (यूपीएस) का ऐलान किया है. कर्मचारी पहले से चल रही NPS (नेशनल पेंशन स्कीम) या UPS में से किसी एक को चुन सकते हैं. UPS में सरकार का योगदान 18.5% होगा. यह योजना 1 अप्रैल, 2025 से लागू होगी.यूपीएस यानी एकीकृत पेंशन योजना अपनाने पर कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के बाद सुनिश्चित पेंशन मिलेगी. जो कर्मचारी 2004 से अब तक रिटायर हो चुके हैं और एपीएस के दायरे में आते थे, उन्‍हें भी यूपीएस के फायदे मिलेंगे. वित्त सचिव डॉ. टीवी सोमनाथन ने कहा कि जो कर्मचारी 2004 से अब तक और आगे 31 मार्च 2025 तक सेवानिवृत्त होंगे, वे भी यूपीएस के पांच बिंदुओं का फायदा ले सकेंगे. उन्हें एरियर्स भी मिलेगा.

इसका मतलब है‍ रिटायर हो चुके कर्मचारी अगर चाहेंगे तो एनपीएस से यूपीएस में शिफ्ट हो सकेंगे और रिटायरमेंट से पहले के 12 महीने के औसत मूल वेतन का 50 फीसदी पेंशन पाने, 60 फीसदी पारिवारिक पेंशन और निश्चित पेंशन पाने के हकदार होगें. उनके पास एनपीएस और यूपीएस में से किसी एक को चुनने का विकल्‍प होगा.

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एरियर भी मिलेगा
वित्त सचिव डॉ. टीवी सोमनाथन ने कहा कि जो कर्मचारी 2004 से अब तक और आगे 31 मार्च 2025 तक रिटायर होंगे, वे भी यूपीएस का फायदा ले सकेंगे. उन्हें एरियर्स भी मिलेगा. जो राशि उन्हें मिल चुकी है, उसमें से नई गणना के मुताबिक रकम एडजस्ट होगी. सरकार ने एरियर्स के लिए 800 करोड़ रुपये रखे हैं. केंद्र का पेंशन में जो योगदान बढ़ेगा, उसके अतिरिक्त भार को वहन के लिए वार्षिक आधार पर 6250 करोड़ रुपये रखे गए हैं.

ऐसे होगी एरियर की गणना
वित्त सचिव डॉ. टीवी सोमनाथन ने कहा कि 2004 से अब तक 20 साल का वक्त गुजरा है. इस दौरान एनपीएस के तहत रिटायर होने वाले कर्मचारियों की संख्‍या बहुत ज्‍यादा नहीं है. इनका पूरा रिकॉर्ड सरकार के पास है. वे कब सेवा में आए, कब वे रिटायर हुए, तब उन्हें रकम कितनी मिली है, यह सारी जानकारी सरकार के पास है. इन जानकारियों के आधार पर एरियर की गणना होगी.

ब्‍याज सहित मिलेगी राशि
यूपीएस के तहत अगर किसी पेंशनधारक का एरियर बनेगा उस पर सरकार ब्याज का भी भुगतान करेगी. अगर वे यूपीएस चुनते हैं तो उन्हें गणना के मुताबिक ब्याज जोड़कर जितना एरियर्स बनेगा, उतना दिया जाएगा. डॉ. सोमनाथन के अनुसार, अगर पहले सेवानिवृत्त हो चुके कर्मचारी यूपीएस अपनाते हैं और अगर नए सिरे से गणना के बाद उनका कोई एरियर्स बनता है तो उस एरियर पर पीपीएफ की दरों के हिसाब से ब्याज मिलेगा. अभी पीपीएफ की ब्‍याज दर 7.1 फीसदी सालाना है.

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