नई दिल्ली. मोबाइल से फंड ट्रांसफर करते समय अक्सर एक नंबर की गलती से पैसा किसी और व्यक्ति के खाते में चला जाता है. छोटा-मोटा अमाउंट तो व्यक्ति बर्दाशत कर लेता लेकिन अगर पैसा ज्यादा हो तो टेंशन बढ़ जाती है. हालांकि, अगर यूपीआई या अन्य पेमेंट ऐप से फंड ट्रांसफर करते समय पैसा किसी और व्यक्ति के खाते में चला जाता है तो आसानी से वापस आ जाता है. इसके लिए आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं है बल्कि एक कॉल करना होगा. आप महज 48 घंटे के अंदर अपना पैसा वापस पा सकते हैं, आइये जानते हैं कैसे?
पिछले 5 सालों में डिजिटल पेमेंट तेजी से बढ़ा है. इस अवधि में लगातार गलत ट्रांजेक्शन की शिकायतें भी सामने आती रही हैं. यूजर्स की इस समस्या को ध्यान में रखते हुए आरबीआई ने रिफंड प्रोसेस को लगातार आसान बनाया है.
कहां और कैसे करें शिकायत
-यूपीआई ऐप और नेट बैंकिंग से गलत अकाउंट में पैसा चला जाए तो इसकी शिकायत सबसे पहले टोल फ्री नंबर 18001201740 पर करें.
-इसके बाद आपके जिस अकाउंट से पैसा कटा है वहां जाएं और फार्म भरकर इसकी जानकारी दें.
-RBI की गाइडलाइन के अनुसार, ऑनलाइन पेमेंट के दौरान अगर किसी और खाते में पैसा चला जाता है तो यह बैंक की जिम्मेदारी है कि वह शिकायत के बाद 48 घंटे के अंदर रिफंड प्रोसेस करे.
-इसके अलावा, आप बैंक से सर्विस कस्टमर डिपार्टमेंट को भी ई-मेल भेजकर शिकायत दर्ज कर सकते हैं.
-अगर बैंक की ओर से कोई जवाब नहीं मिले या बैंक मदद करने से मना कर दे तो इसकी शिकायत bankingombudsman.rbi.org.in पर करें.
-सबसे ज्यादा जरूरी बात है कि गलत ट्रांजेक्शन होने के बाद फोन पर मिले मैसेज को डिलीट नहीं करें. क्योंकि, इस एसएमएस में PPBL नंबर होता है, जिसकी शिकायत के समय जरूरत होती है. याद रखें अगर आपसे गलत ट्रांजैक्शन हो जाता है तो इसकी शिकायत 3 दिन के भीतर ही करें.
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FIRST PUBLISHED : August 12, 2024, 15:14 IST