Capital Gain Tax: क्या कैपिटल गेन टैक्स की सिरदर्दी केवल भारत में है, अन्य देशों में क्या है हाल?

नई दिल्ली. इस बार बजट में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) ने इक्विटी मार्केट में छोटी और लंबी अवधि में निवेश करने वालों को तगड़ा झटका दिया है. सरकार ने एक ओर इंट्राडे ट्रेडिंग पर लगने वाले शार्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स (Short Term Capital Gain Tax) को बढ़ा दिया है. वहीं, फ्यूचर प्लानिंग के हिसाब से लंबी अवधि के इंवेस्टमनेट पर लगने वाले लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स की दरों को भी बढ़ा दिया है. लेकिन क्या लॉन्ग टेरन कैपिटल गेन पर टैक्स केवल भारतीयों को ही देना पड़ता है, क्या अन्य देशों में भी इस टैक्सेशन से जुड़े कुछ नियम हैं? आइए जानते हैं.

आगे बढ़ने से पहले जान लें कि बजट 2024 के प्रस्ताव के तहत शार्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स की दर को 15% से बढ़ाकर 20% कर दिया गया है. वहीं, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स (Long Term Capital Gain Tax) दर को भी 10 से बढ़ाकर 12.5 प्रतिशत कर दिया है. इसके अलावा, सरकार ने लॉन्ग टर्म में सोने और प्रॉपर्टी जैसे फिजिकल एसेट्स पर जो इंडेक्सेशन (महंगाई के असर को कम करने वाली कैलकुलेशलन) की सुविधा मिलती थी उसे भी खत्म कर दिया है. हालांकि, एक राहत है कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में अब 1.25 लाख रुपये तक का मुनाफा टैक्स मुक्त हो गया है, जिसकी लिमिट पहले 1 लाख रुपये थी. आइए जानते हैं दुनिया के देशों में कैपिटल गेन टैक्स का क्या है हाल…

अमेरिका: अमेरिका में दुनिया के कई विकसित देशों की तुलना में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स की दर कम है. यहां शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स की दर सामान्य है. जबकि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स का अधिकतम रेट 20 प्रतिशत है.

चीन: यहां चल और अचल संपत्ति की बिक्री पर होने वाले फायदे पर सरकार टैक्स लेती है, जो कि 20 फीसदी है. वहीं, शेयर बाजार में लिस्टेड कंपनियों के शेयर्स की खरीद बिक्री पर होने वाले फायदे पर सरकार टैक्स नहीं वसूलती है.

जापान: यहां एसेट क्लास के अनुसार टैक्स की दरें अलग-अलग हैं. जैसे शेयर की बिक्री, जमीन और मकान की बिक्री पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स अधिकतम 20 प्रतिशत है. जबकि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स 39 प्रतिशत है.

ऑस्ट्रेलिया: यहां प्रॉपर्टी या पर्सनल प्रॉपर्टी बेचने पर टैक्स लगता है. इस पर बहुत कम दर से टैक्स वसूला जाता है. यदि कोई ऑस्ट्रेलियाई नागरिक 12 महीने से ज्यादा के लिए कोई निवेश करता है, तो उसके कैपिटल गेन प्रॉफिट के 50 प्रतिशत पर ही उसे टैक्स देना होता है.

सिंगापुर: यहां किसी तरह का कैपिटल गेन टैक्स नहीं लगता है. इसलिए निवेश और ट्रेड के लिहाज से ये दुनियाभर के निवेशकों का सबसे पसंदीदा डेस्टिनेशन है.

Tags: Business news, Income tax, Share market

Source link