बोकारो: अगर आप खुद का कारोबार या खाने से जुड़ा काम शुरू करना चाहते हैं तो आपके लिए प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना (PMFME) बड़े काम की साबित हो सकती है. इस योजना के तहत लाभुकों को खाद्य इकाई मशीनरी के लिए 35 प्रतिशत और अधिकतम 10 लाख रुपये तक पूंजीगत अनुदान दिया जाता है. इस योजना के तहत लाभुक आटा चक्की उद्योग, धान मिल, तेल मिल, चनाचूर उत्पादन जैसे 65 खाद्य उद्योग की इकाई का चुनाव कर अपना कारोबार शुरू कर सकता है.
ऐसे में प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना (PMFME) को लेकर जिला उद्योग केंद्र बोकारो के जिला एंटरप्रेन्योर कोऑर्डिनेटर किशोर रजक ने लोकल 18 को बताया कि इस योजना का लाभ उठाकर लाभुक खाद्य पदार्थ से संबंधित व्यवसाय शुरू कर अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं. इस योजना के तहत व्यक्तिगत उद्यमी को क्रेडिट लिंक्ड पूंजी सब्सिडी, परियोजना की लागत का 35% की दर से योजना के तहत 10 लाख रुपये प्रति यूनिट की अधिकतम पूंजी का प्रावधान है.
संगठनों को ये सुविधा
वहीं किसान उत्पादक संगठन (एफपीओ)/किसान उत्पादक कंपनियां (एफपीसी) /सहकारिता/ स्वयं सहायता समूह (एसएचजी) जैसे संगठन के लिए परियोजना के लागत 35% की दर से 3 करोड़ रुपये तक सब्सिडी दी जाती है. इस योजना का लाभ लेने के लिए लाभुक को भारत का नागरिक होना चाहिए और लाभुक की उम्र 18 वर्ष पूरी होनी चाहिए.
ये कागज जरूरी
योजना का लाभ लेने के लिए जरूरी कागजात जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, शैक्षणिक योग्यता, डीपीआर, बैंक पासबुक, फोटो, राशन कार्ड इत्यादि कागजात की जरूरत पड़ती है और इस योजना के आवेदन व जानकारी के लिए जिला उद्यान केंद्र बोकारो में संपर्क कर सकते हैं.
ऑनलाइन यहां करें आवेदन
इसके अलावा लाभुक ऑनलाइन www.pmfme.mofpi.gov.in पर जाकर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं. रजिस्ट्रेशन के बाद डीआरपी (DRP) जिला रिसोर्स पर्सन द्वारा आवेदक सारी प्रक्रिया को सत्यापित कर जिला नोडल ऑफिसर को लाभुक के डीटेल्स भेजते हैं. फिर जिला नोडल ऑफिसर के वेरिफिकेशन के बाद संबंधित बैंक को ऋण देने के लिए सिफारिश की जाती है और उसके बाद बैंक द्वारा लाभुकों के मापदंड के जांच कर लोन स्वीकृत कर दिया जाता है.