New Rules for SIM Card Portability Effective July 1: मोबाइल फोन यूजर्स के लिए एक बड़ी खबर सामने आई है. भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) ने मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी (MNP) से जुड़े नियमों में जरूरी बदलाव किए हैं. यह बदलाव 1 जुलाई से लागू होंगे और इसे स्मार्टफोन यूजर्स की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लागू किए जा रहे हैं. अब सिम कार्ड को आसानी से पोर्ट नहीं किया जा सकेगा. इसके लिए यूजर्स को इंतजार करना होगा.
ट्राई ने क्यों बदले नियम
ट्राई ने नए नियमों को लागू करने का कारण यूजर्स की सुरक्षा और उनकी जानकारी को सुरक्षित रखना बताया है. नए नियमों के तहत, मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी के प्रॉसेस को और भी सख्त कर दिया गया है ताकि फर्जीवाड़े और धोखाधड़ी से बचा जा सके. इससे पहले, यूजर्स अपने मोबाइल नंबर को एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में आसानी से पोर्ट कर सकते थे, लेकिन अब इसके लिए उन्हें अधिक समयसे गुजरना होगा.
नए नियमों के तहत, यदि किसी यूजर को अपना सिम पोर्ट करवाना है तो उसे पहले अपना आवेदन जमा करना होगा और फिर उसे कुछ समय तक इंतजार करना होगा. इस नई प्रक्रिया के कारण यूजर्स को अपनी पहचान और अन्य जानकारी को सही तरीके से वेरिफाई करना होगा, जिससे कि उनकी जानकारी का गलत यूज ना हो सके.
ओटीपी वेरिफिकेशन के बाद होगा नंबर पोर्ट
यह बदलाव इसलिए किए गए हैं क्योंकि हाल के दिनों में फर्जीवाड़े की घटनाओं में काफी तेजी हुई है, जिसमें लोगों की जानकारी का गलत यूज कर उनके सिम कार्ड को पोर्ट कर दिया जाता था. नए नियमों के अनुसार, यूजर्स को अपनी जानकारी की वेरिफिकेशन के लिए एक OTP मिलेगा, जिसे वे पोर्टिंग प्रक्रिया के दौरान इस्तेमाल करेंगे.
इस नए तरीके से यूजर्स को थोड़ी असुविधा हो सकती है, लेकिन उनकी सुरक्षा को देखते हुए ट्राई ने इसे लागू कर दिया है. इस बदलाव से मोबाइल यूजर्स को ज्यादा सावधानी बरतनी होगी और उन्हें अपने सिम कार्ड और पर्सनल जानकारी की सुरक्षा को लेकर ज्यादा एलर्ट रहना होगा.
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