वाहन के रजिस्ट्रेशन और चेसिस नंबर के साथ FASTags को लिंक करना होगा.वाहन खरीदने के 90 दिनों के अंदर रजिस्ट्रेशन अपडेट करना होगा. FASTag आपके रजिस्टर्ड फोन नंबर से जुड़ा होना भी चाहिए.
नई दिल्ली. नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) ने इस महीने से यानी एक अगस्त से फास्टैग (FASTag) के नियमों में बदलाव कर दिए हैं. अब तीन साल पुराने फास्टैग की केवाईसी (FASTag KYC Update) कराना अनिवार्य कर दिया गया है. साथ ही पांच साल पुराने फास्टैग को अब बदलना होगा. यह दोनों ही काम 31 अक्टूबर 2024 तक करने होंगे. इसे बाद जिस फास्टैग की केवाईसी नहीं होगी और जो पांच साल पुराना होगा, वो बंद ब्लैकलिस्ट हो जाएगा. वाहन मालिक ऑनलाइन फास्टैग की केवाईसी अपडेट कर सकते हैं.
टोल गेट पर पेमेंट को और सुविधाजनक बनाने के लिए और टोल प्लाजा पर मौजूदा अव्यवस्थाओं के हालातों को दूर करने के लिए इन नियमों को लागू किया गया है. अब FASTag चलाने वालों को यह सुनिश्चित करना होगा कि टोल प्लाजा पर फंसने से बचने के लिए उनकी KYC डिटेल्स पूरी तरह अपडेटेड होनी चाहिए.
रजिस्ट्रेशन और चेसिस नंबर के साथ लिंक करना होगा फास्टैग
वाहन मालिकों को अब अपने वाहन के रजिस्ट्रेशन और चेसिस नंबर के साथ FASTags को लिंक करना होगा. नया वाहन खरीदे के 90 दिनों के अंदर रजिस्ट्रेशन अपडेट करना होगा. FASTag आपके रजिस्टर्ड फोन नंबर से जुड़ा होना भी चाहिए. आपको 31 अक्टूबर 2024 तक ये सभी जरूरी चीजें अपडेट करानी होगी.
ऐसे ऑनलाइन केवाईसी करें अपडेट
आप ऑनलाइन अपनी फास्टैग केवाईसी अपडेट कर सकते हैं. केवाईसी के लिए आपको गाड़ी की आरसी, आईडी प्रूफ के लिए वोटर आईडी कार्ड, पासपोर्ट, पैन कार्ड, आधार कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस और पासपोर्ट साइज फोटो की आवश्यकता होगी.
- फास्टैग केवाईसी अपडेट करने के लिए IHMCL की वेबसाइट fastag.ihmcl.com पर जाएं.
- रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर के जरिए वेबसाइट पर लॉगिन करें.
- आगे अपना ओटीपी और कैप्चा दर्ज करें.
- एक नया विंडो ओपन होगा, जिसमें My Profile पर क्लिक करें.
- आगे अपना फास्टैग केवाईसी स्टेटस देख सकते हैं.
- इसके बाद केवाईसी सेक्शन पर जाकर Customer Type पर क्लिक करें.
- आगे मांग सभी डिटेल्स डॉक्यूमेंट्स के साथ दर्ज करें.
- इसके बाद आपके फास्टैग का केवाईसी अपडेट हो जाएगा.
- इसके अलावा आप जिस बैंक में बैलेंस है उस बैंक में भी जाकर फास्टैग का केवाईसी अपडेट कर सकते हैं.
Tags: Business news, New Rule, Toll plaza
FIRST PUBLISHED : August 2, 2024, 11:04 IST