एनपीएस में रिटायर होने पर 60 फीसदी पैसा एकमुश्त मिलता है. शेष बची 40 फीसदी रकम से एन्युटी खरीदकर पेंशन लेनी पड़ती है. यह 40 फीसदी की रकम पेंशनधारक के उत्तराधिकारी को मिलती है.
नई दिल्ली. साल 2004 में जब पुरानी पेंशन व्यवस्था (OPS) खत्म कर न्यू पेंशन स्कीम (NPS) लागू की गई थी, तभी से इसका विरोध चल रहा है. कर्मचारियों के मन में सबसे बड़ा सवाल और भ्रम एनपीएस में रिटायरमेंट के बाद 40 फीसदी रकम से खरीदी गई एन्युटी को लेकर है. ज्यादातर कर्मचारियों का यही मानना है कि सरकार हमें एन्युटी का 40 फीसदी पैसा वापस ही नहीं करती है. हमारी रकम ही अगर हमें वापस नहीं मिल रही तो फिर इस योजना का फायदा क्या होगा. हम आपको जानकारों के हवाले इसी सवाल का जवाब दे रहे हैं.
दरअसल, एनपीएस में पेंशन को लेकर सीधी व्यवस्था है. इस स्कीम में साफ गया है कि हर महीने कर्मचारियों की सैलरी से 10 फीसदी और सरकार की ओर से 14 फीसदी रकम एनपीएस खाते में जमा की जाएगी. इन पैसों को शेयर बाजार सहित तमाम विकल्पों में निवेश किया जाएगा और रिटायरमेंट पर जो भी फंड तैयार होगा, उसका 60 फीसदी हिस्सा एकमुश्त राशि के तौर पर वापस कर दिया जाएगा. शेष बचे 40 फीसदी पैसों से एन्युटी प्लान यानी एक तरह का पेंशन प्लान खरीदना होगा. इस रकम पर ब्याज के रूप में जो भी पैसा आएगा, उसे 12 हिस्से में बांटकर हर महीने पेंशन के रूप में दिया जाएगा.
कैसे काम करती है एन्युटी
मान लीजिए किसी कर्मचारी के रिटायरमेंट पर कुल कॉर्पस 3 करोड़ रुपये तैयार होता है. इसका 60 फीसदी यानी 1.80 करोड़ रुपये तो एकमुश्त दे दिया जाएगा और शेष 40 फीसदी यानी 1.20 करोड़ से एन्युटी खरीदी गई. अब इस एन्युटी पर 6 फीसदी सालाना का ब्याज मिलता है तो आपको हर महीने 60 हजार रुपये की पेंशन मिलेगी. यहां तो ठीक है लेकिन बात हो रही है इस 1.20 करोड़ रुपये को एकमुश्त पाने की.
एकमुश्त क्यों नहीं मिलती है 40 फीसदी राशि
सरकार ने साफ तौर पर कहा है कि एनपीएस एक पेंशन योजना है और हमारा उद्देश्य रिटायरमेंट के बाद कर्मचारी के भविष्य को सुरक्षित करना है. इसलिए जरूरी है कि रिटायरमेंट पर पूरी राशि एकमुश्त न दी जाए और 40 फीसदी हिस्से से एन्युटी खरीदकर पेंशन की व्यवस्था की जाए. यही कारण है कि कर्मचारी को 40 फीसदी की यह रकम एकमुश्त तौर पर नहीं दी जाती है.
यह पैसा वापस मिलता है या नहीं
इस बारे में यूपी टीचर्स एसोसिएशन यानी अटेवा के प्रदेश सलाहकार डॉ आनंदवीर सिंह का कहना है कि एन्युटी का 40 फीसदी पैसा भी हमें वापस मिलता है. लेकिन, इसके लिए बाकायदा एक प्रावधान है. यह पैसा रिटायर होने वाले कर्मचारी को नहीं मिलता और न ही उनके नॉमिनी को दिया जाएगा. ऐसा इसलिए, क्योंकि इन दोनों को पेंशन से सुरक्षा प्रदान की जाती है. हां, जब ये दोनों ही लाभार्थी नहीं रहेंगे तो पेंशनधारक के अन्य उत्तराधिकारियों को यह 40 फीसदी पैसा एकमुश्त दे दिया जाएगा.
इससे साफ होता है कि एनपीएस के तहत कर्मचारियों को रिटायर होने के बाद एन्युटी खरीदा गया 40 फीसदी पैसा सरकार हजम नहीं करती है. हां, इसे वापस करने का नियम थोड़ा जटिल है. लिहाजा कर्मचारियों को यही लगता है कि उनका पैसा हजम हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है.
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FIRST PUBLISHED : August 29, 2024, 17:49 IST