NPS से 60 साल की उम्र पूरी होने से पहले भी निकाल सकते हैं पैसे, जानिए क्या हैं नियम

नई दिल्ली. अगर आप भी अपने रिटायरमेंट के बाद एक बड़ा पेंशन पाना चाहते हैं तो आपके लिए नेशनल पेंशन सिस्‍टम (NPS) एक अच्‍छा विकल्‍प हो सकता है. एनपीएस एक सरकारी स्‍कीम है, जो मार्केट से लिंक्‍ड है यानी इसका रिटर्न मार्केट पर आधारित होता है. इस योजना में आपको मैच्योरिटी के बाद मासिक पेंशन का लाभ मिलता है. आप चाहें तो जरूरत के समय पार्शियल विड्रॉल (Partial Withdrawal) भी कर सकते हैं.

एनपीएस टियर-I नॉर्म्स के मुताबिक, कोई व्यक्ति 60 साल होने के बाद ही योजना से एग्जिट कर सकता है. चूंकि इसका मकसद रिटायरमेंट के लिए सेविंग करना है, इसलिए इसके नियम रेगुलर विड्रॉल आसान नहीं बनाते हैं. हालांकि, ग्राहकों के पास अहम जरूरत के लिए योजना की अवधि के दौरान पार्शियल विड्रॉल करने का विकल्प है. आइए जानते हैं- पार्शियल विड्रॉल और प्रीमैच्योर एग्जिट के नियमों के बारे में

पार्शियल विड्रॉल

एनपीएस सब्सक्राइबर्स को 3 साल की लॉक-इन पीरियड के बाद खास मकसदों के लिए पार्शियल विड्रॉल करने की अनुमति देता है.

  • 3 साल पूरे होने के बाद आपको केवल अपने कॉन्ट्रिब्यूशन (अर्न रिटर्न को छोड़कर) का 25 फीसदी निकालने की अनुमति है.
  • आपके एनपीएस अकाउंट में आपके नियोक्ता द्वारा किए गए कॉन्ट्रिब्यूशन को पार्शियल विड्रॉल लिमिट की गणना के लिए नहीं माना जाएगा.
  • आप पूरी निवेश अवधि के दौरान अधिकतम 3 बार ऐसी निकासी कर सकते हैं.
  • कोई आदमी घर खरीदने, गंभीर बीमारियों के इलाज, विकलांगता, शिक्षा, बच्चों की शादी या नया वेंचर शुरू करने के लिए पार्शियल विड्रॉल कर सकता है.

प्रीमैच्योर एग्जिट

एनपीएस अकाउंट 60 साल की आयु तक खुला रहता है, लेकिन आप इससे पहले भी इससे बाहर निकल सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको कुछ कीमत चुकानी होगी.

  • सबसे पहले आप इस योजना में 5 साल पूरे करने के बाद ही इससे बाहर निकल सकते हैं. अगर आपने 60 साल की उम्र पूरी होने के बाद एनपीएस में निवेश शुरू किया है तो आप तीन साल बाद पैसे निकाल सकते हैं.
  • आप एकमुश्त राशि के रूप में केवल 20 फीसदी तक ही निकाल सकते हैं।
  • तय समय से पहले पैसे निकालने की स्थिति में आप फंड का सिर्फ 20 फीसदी तक पैसा एकमुश्त निकाल सकेंगे.
  • बाकी 80 फीसदी पैसा का इस्तेमाल आपको एन्युटी खरीदने के लिए करना होगा. इस रकम का इस्तेमाल आपको जीवन भर पेंशन देने के लिए किया जाएगा.
  • अगर आपके फंड में कुल जमा पैसा 2.5 लाख रुपये से कम है तो आपको पूरा पैसा एकमुश्त निकालने की इजाजत होगी.

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