NPS में भी मिलेगा सेम डे सेटलमेंट, 1 जुलाई से लागू होगा नया नियम

हाइलाइट्स

एनपीएस में अब होगा सेम डे सेटलमेंट. पहले एक दिन बाद होता था सेटलमेंट. सब्‍सक्राइबर को होगा इस कदम से फायदा.

नई दिल्‍ली. पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण (PFRDA) ने राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) के ग्राहकों के लिए निपटान प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण बदलाव की घोषणा की है. पीएफआरडीए ने अब एनपीएस सब्‍सक्राइबर्स को सेम डे सेटलमेंट (T+0 सेटलमेंट) की सुविधा प्रदान कर दी है. इसका फायदा यह होगा कि अगर सब्‍सक्राइबर किसी भी सेटलमेंट डे पर सुबह 11 बजे तक अपना अंशदान करेगा तो वह उसी दिन इनवेस्‍ट हो जाएगा और उसी दिन की नेट एसेट वैल्‍यू (NAV) का लाभ मिल जाएगा. नई व्‍यवस्‍था 1 जुलाई से लागू हो जाएगी.

अभी तक ट्रस्टी बैंक द्वारा प्राप्त योगदान अगले दिन (टी + 1) पर निवेश किए जाते थे. यानी आज मिले अंशदान का निवेश कल किया जाता है. पीएफआरडीए प्वाइंट ऑफ प्रेजेंस (पीओपी) ने नोडल कार्यालयों और ईएनपीएस के लिए एनपीएस ट्रस्ट को सलाह दी है कि वे ग्राहकों को तुरंत लाभ सुनिश्चित करने के लिए इन नई समय-सीमाओं का पालन करें.

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सब्‍सक्राइबर को फायदा
पीएफआरडीए का यह कदम एनपीएस को म्‍यूचुअल फंड की बराबरी की ओर ले जाने वाला है. इससे एनपीएस अकाउंट होल्‍डर को उसी दिन की एनवीए का लाभ मिलेगा, जो उसके पैसे को बढाने में सहायक होगा. म्‍यूचुअल फंड में तीन बजे तक किए गए निवेश पर उसी दिन की एनवीए का लाभ मिलता है. जिस दिन बाजार गिरता है, उस दिन लोग आमतौर पर ज्‍यादा यूनिट्स के लिए निवेश करना चाहते हैं. एनपीएस में भी सेम डे सेटलमेंट लागू होने से यह निवेश विकल्‍प भी आकर्षक हो जाएगा. पीएफआरडीए का यह बदलाव सुनिश्चित करेगा कि ट्रस्टी बैंक सुबह 11 बजे तक प्राप्त एनपीएस योगदान उसी दिन इन्वेस्ट करें.

ईपीएस निकासी नियम भी संशोधित
सरकार ने कर्मचारी पेंशन योजना (Employees Pension Scheme), 1995 के निकासी नियमों में बदलाव कर दिया है. इस संसोधन के बाद 6 महीने से कम अंशदायी सेवा वाले कर्मचारी पेंशन योजना के सदस्‍य भी ईपीएस खाते से पैसे निकाल पाएंगे. देश में लाखों ऐसे ईपीएस 95 स्कीम के सदस्य हैं जो पेंशन पाने के लिए 10 वर्ष तक लगातार स्कीम में योगदान करने के नियम के बावजूद बीच में ही स्कीम से बाहर आ जाते हैं.

अभी तक 6 महीने या उससे अधिक समय तक योगदान करने वाले मेंबर्स ही इस विड्रॉल बेनेफिट का लाभ ले सकते थे. ऐसे में जो सदस्य छह महीने से कम समय तक योगदान करने के बाद स्कीम छोड़ देते हैं उन्हें कोई विड्रॉल बेनेफिट नहीं मिलता था.

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