नई दिल्ली. भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) देश के सभी बैंकों के कामकाजों पर नजर रखती है. जब भी कोई बैंक नियमों को अनदेखा कर अपनी मनमानी करता है तो आरबीआई उस पर जुर्माना लगा सकता है या बैंकिंग लाइसेंस कैंसिल कर सकता है. इसी कड़ी में आरबीआई (RBI) ने उत्तर प्रदेश के गाजीपुर स्थित पूर्वांचल को-ऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है.
केंद्रीय बैंक ने कहा कि पूर्वांचल को-ऑपरेटिव बैंक के पास पर्याप्त पूंजी और कमाई की संभावनाएं नहीं हैं. आरबीआई ने बयान में कहा कि उत्तर प्रदेश के कॉर्पोरेशन कमिश्नर और को-ऑपरेटिव सोसायटीज के रजिस्ट्रार को बैंक को बंद करने और एक लिक्विडेटर नियुक्त करने का आदेश जारी करने को कहा गया है.
5 लाख रुपये तक की अपनी जमा राशि पाने का हकदार होंगे ग्राहक
प्रत्येक जमाकर्ता डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन यानी डीआईसीजीसी (DICGC) से केवल 5 लाख रुपये तक की अपनी जमा राशि पाने का हकदार होगा. आरबीआई ने कहा कि पूर्वांचल को-ऑपरेटिव बैंक के डेटा के अनुसार लगभग 99.51 फीसदी जमाकर्ता डीआईसीजीसी से अपनी पूरी जमा राशि पाने के हकदार हैं.
जमाकर्ताओं को पूरा भुगतान करने में असमर्थ है पूर्वांचल को-ऑपरेटिव बैंक
आरबीआई ने कहा कि पूर्वांचल को-ऑपरेटिव बैंक अपनी वर्तमान वित्तीय स्थिति के साथ अपने वर्तमान जमाकर्ताओं को पूरा भुगतान करने में असमर्थ है. आरबीआई ने कहा, ‘‘बैंक के पास पर्याप्त पूंजी और कमाई की संभावनाएं नहीं हैं. अगर बैंक को आगे भी बैंकिंग कारोबार जारी रखने की अनुमति दी गई तो इससे जनहित पर प्रतिकूल असर पड़ेगा.’’
कैसे चेक करें कि आपका बैंक डिपॉजिट इंश्योरेंस के लिए रजिस्टर्ड है या नहीं
यदि आपका पैसा किसी बैंक में जमा है, तो आप नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक कर चेक कर सकते हैं कि यह डिपॉजिट इंश्योरेंस के लिए रजिस्टर्ड है या नहीं…
ये है लिंक- https://www.dicgc.org.in/FD_ListOfInsuredBanks.html
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FIRST PUBLISHED : June 18, 2024, 20:47 IST