नई दिल्ली. अगर आप शेयर बाजार में निवेश और ट्रेडिंग करते हैं तो यह खबर आपको सावधान करने वाली है. दरअसल नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) की शाखा एनएसई क्लियरिंग लिमिटेड ने निवेशकों और सेटलमेंट मेंबर्स को फर्जी मैसेज को लेकर अलर्ट किया है. एनएसई क्लियरिंग ने एक सर्कुलर में कहा कि उसके लोगो और लेटरहेड के अनाधिकृत उपयोग वाले फर्जी सर्कुलर और लेटर प्रसारित किए जा रहे हैं. इन फेक सर्कुलर में निवेशकों से उनके कथित रूप से जब्त किए गए डीमैट खातों के लिए भुगतान करने को कहा गया है.
एनएसई क्लियरिंग ने एक बयान में कहा कि ये फर्जी सर्कुलर लोगों को धोखा देने के लिए तैयार किए गए हैं. एनएसई क्लियरिंग ने साफ किया है कि वह इस तरह का अनुरोध करने के लिए कोई सर्कलुर जारी नहीं करती है.
NSE क्लियरिंग ने की ये अपील
एनएसई क्लियरिंग ने निवेशकों को धोखाधड़ी से बचाने के लिए इन भ्रामक लेटर और सर्कुलर को नजरअंदाज करने और किसी भी संदिग्ध लिंक पर क्लिक न करने का आग्रह किया गया है.
क्या होते हैं क्लियरिंग कॉरपोरेशन
क्लीयरिंग कारपोरेशन शेयर या सिक्योरिटीज के भुगतान को ब्रोकर के खाते में जमा करता है. उसके बाद इसे संबंधित ग्राहक के डीमैट खातों में जमा किया जाता है. एक्सचेंज लिमिटेड और बाजार नियामक सेबी मिलकर निवेशकों के हित में नए नियम बनाते हैं. इसे पहले सेबी ने ग्राहकों के खाते में शेयरों के सीधे भुगतान की प्रक्रिया को अनिवार्य बनाने का निर्णय लिया था. ऑपरेशन एफिशिएंसी बढ़ाने और सिक्योरिटीज को लेकर ग्राहकों के जोखिम को कम करने के लिए यह कदम उठाया गया है. सेबी का यह नियम 14 अक्टूबर से प्रभावी होगा.
(भाषा से इनपुट के साथ)
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FIRST PUBLISHED : October 7, 2024, 10:18 IST