हैदराबाद : अभिनेता अल्लू अर्जुन को शनिवार सुबह चंचलगुडा सेंट्रल जेल से रिहा कर दिया गया . गौरतलब है कि अल्लू अर्जुन को तेलंगाना उच्च न्यायालय ने 4 सप्ताह की अंतरिम जमानत दी है, जबकि एक निचली अदालत ने उन्हें 14 दिनों की न्यायिक हिरासत पर भेज दिया था. जेल अधिकारियों को जमानत आदेश मिलने में देरी के कारण उन्हें रात जेल में ही बितानी पड़ी. हालांकि मृतक महिला के पति ने केस वापस लेने की बात कही है . पति के अनुसार अल्लू अर्जुन का उस भगदड़ से कोई लेना-देना नहीं है जिसमें मेरी पत्नी की मौत हुई थी. लेकिन फिर भी अल्लू अर्जुन की मुसीबतें कम होने का नाम नही ले रही हैं. जानिए कहां फंसा है पेच?
लोकल 18 से बात करते हुए तेलांगना उच्च न्यायालय के अधिवक्ता अरुण कुमार बताते हैं कि अल्लू अर्जुन पर बीएनएस के तहत केस दर्ज हुआ है. बीएनएस की धारा 105 गैर इरादतन हत्या से जुड़ी है जबकि बीएनएस की धारा 118 किसी को गंभीर चोट पहुंचाने से संबंधित है. गैर इरादतन हत्या के मामले में अगर अल्लू अर्जुन दोषी पाए जाते हैं तो उन्हें कम से कम 5 साल की जेल हो सकती है. वहीं बीएनएस की धारा 118 (1) के तहत 3 साल तक की जेल और 20,000 रुपये का जुर्माना हो सकता है. साथ ही केस दर्ज होने के बाद मृतक महिला का पति केस वापस भी नहीं ले सकता. हालांकि धारा 482 के तहत दोनों पक्षों में समझौता हो सकता है. अगर कोर्ट को लगता है कि दबाव से केस वापस लिया जाता तो वहां भी मामला फंस सकता है.
क्या अल्लू अर्जुन को होगी फिर जेल?
अरुण कुमार बताते हैं कि एफआईआर के तहत की जांच होगी और जहां तक मुझे लगता है कि मामले का फैसला इस बात पर निर्भर है कि अल्लू अर्जुन के वकील इस मामले को किस तरह से डिफेंड करते हैं. या मृतक महिला का पति कोर्ट में गवाही देता है या नहीं. लेकिन मुझे नही लगता है कि अल्लू अर्जुन को फिर से जेल होगी.
क्या है पूरा मामला?
4 दिसंबर को अभिनेता अल्लू अर्जुन अपनी फिल्म पुष्पा 2 के स्क्रीनिंग के लिए हैदराबाद के संध्या थिएटर पहुंचे थे. प्रीमियर के दौरान भगदड़ जैसी स्थिति पैदा हो गई. इस घटना में 35 वर्षीय महिला की मौत हो गई और उसके 9 साल के बेटे को दम घुटने के कारण अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा. पुलिस ने शिकायत के आधार पर अभिनेता अल्लू अर्जुन के खिलाफ बीएनएस की धारा 105 और 118 (1) के तहत चिक्कड़पल्ली पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया था.
FIRST PUBLISHED : December 14, 2024, 19:09 IST