नोएडा. अट्टा मार्केट (Atta Market) नोएडा की सबसे फेमस मार्केट है. यह मार्केट नोएडा के सेक्टर 18 में स्थित है. इस मार्केट को मिनी चांदनी चौक कहा जाता है. यहां आप कपड़ों से लेकर खाने तक सब कुछ ले सकते हैं. यहां की जमीन के लिए मुआवजे को लेकर लंबे समय से मामला अलग-अलग अदालतों में चल रहे था. अब सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत अपनी शक्तियों का उपयोग करके सेक्टर-18 में नोएडा के कमर्शियल एरिया के पास जमीन मालिकों के लिए मुआवजे की एक समान दरें 403 रुपये प्रति वर्ग गज तय कर दी हैं. यह मुकदमा 30 सालों से चल रहा था.
जमीन मालिकों के अलग-अलग बैचों को मुआवजे की अलग-अलग दरें मिलने से मामला जटिल हो गया. इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा तय की गई 340 रुपये प्रति वर्ग गज, जिसे 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार रखा. अलग-अलग जमीन मालिकों द्वारा दायर किए गए मामले में 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने मुआवजे की एक और दर 449 रुपये प्रति वर्ग गज कर दी और जिसके आधार पर हाईकोर्ट ने जमीन मालिकों के एक और बैच को समान मुआवजा दिया.
नोएडा अथॉरिटी ने हाईकोर्ट के फैसले को दी थी चुनौती
नोएडा अथॉरिटी ने 449 रुपये प्रति वर्ग गज दिए जाने को इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी थी. वहीं, मुआवजे को 449 रुपये प्रति वर्ग गज तक बढ़ाने के लिए जमीन मालिकों की एक समूह ने शीर्ष अदालत में याचिका दायर की थी.
मुआवजे के लिए अदालतों को 3 फैक्टर्स को ध्यान में रखना चाहिए: SC
जस्टिस सूर्य कांत और जस्टिस के वी विश्वनाथन की बेंच ने बड़े पैमाने पर रिकॉर्ड देखे और और पाया कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने 2017 के फैसले में 449 रुपये प्रति वर्ग गज की दर तय करना स्पष्ट रूप से गलत था. बेंच ने कहा कि जमीन मालिकों को उचित और उचित मुआवजे का अनुमान लगाते समय, अदालतों को 3 फैक्टर्स को ध्यान में रखना चाहिए- जमीन का चरित्र, इसकी भविष्य की क्षमता और मार्केट सेंटीमेंट को दर्शाने वाले फैक्टर.
FIRST PUBLISHED : July 12, 2024, 21:55 IST