बहराइच: सरकार ने जीएसटी में पंजीकृत व्यापारियों के लिए 10 लाख रुपये तक का दुर्घटना बीमा देने की घोषणा की है. दुर्घटना में पंजीकृत व्यापारी की मृत्यु होने पर उनके नामित व्यक्ति को यह सहायता राशि दी जाएगी. इस योजना का लाभ पंजीकरण के 20 दिन बाद दुर्घटना में मृत्यु होने की स्थिति में दिया जाएगा.
जीएसटी के तहत पंजीकृत व्यापारियों को दुर्घटना में मृत्यु या अपंगता की स्थिति में सरकार से 10 लाख रुपये तक की सहायता राशि मिलेगी. हालांकि, कोरोना से मौत होने पर यह लाभ नहीं मिलेगा. आश्रितों को लाभ लेने के लिए आवश्यक दस्तावेज व्यापार कर कार्यालय में जमा कराने होंगे. आवेदन के सत्यापन के बाद, सरकार की ओर से राशि सीधे नामित व्यक्ति के खाते में जमा की जाएगी. यह पहल व्यापारियों के आश्रितों को देगी.
सरकार की जीएसटी नीति और व्यापारियों के लिए लाभ
जीएसटी प्रणाली के तहत कराधान को आसान बनाने के लिए एकल कर प्रणाली बनाई गई है, जिसमें पंजीकृत व्यापारियों को साल में केवल एक बार टैक्स भरना होता है. इसके अलावा, सरकार ने पंजीकृत व्यापारियों के लिए दुर्घटना बीमा योजना का लाभ भी जोड़ा है, जो अनहोनी की स्थिति में उनके परिवार को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करेगा.
दस्तावेज और आवेदन प्रक्रिया
बीमा योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आश्रित को व्यापारी की मृत्यु के बाद जरूरी दस्तावेज जमा करने होंगे. इनमें मृतक का पैन कार्ड, नामित व्यक्ति का आधार कार्ड, बैंक पासबुक, कैंसिल चेक, जीएसटी सर्टिफिकेट, मृत्यु प्रमाण पत्र, पोस्टमार्टम रिपोर्ट, पंचनामा, कुटुंब रजिस्टर की प्रति, दावा पत्र, एफिडेविट, अनापत्ति प्रमाण पत्र, एफआईआर की प्रति और चार पासपोर्ट साइज फोटो शामिल हैं.
पिछले वर्ष कई लोगों को मिला लाभ
उप आयुक्त राज्य कर बहराइच चंद्रकेश गौतम के अनुसार, बीते साल जिले में इस योजना का लाभ कई लोगों को मिला है. जीएसटी में पंजीकरण करने वाले व्यापारियों के लिए यह एक महत्वपूर्ण कदम है जो व्यापारियों के परिवारों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करेगा.
FIRST PUBLISHED : November 7, 2024, 15:24 IST